EPFO : ईपीएफ खाते को नियोक्ता के ईपीएफ ट्रस्ट में ऐसे करें ट्रांसफर, स्टेप बाय स्टेप समझें
EPFO अगर आप एक कंपनी से इस्तीफा देकर दूसरी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो पीएफ खाता को भी ट्रांसफर करने की जरूरत होती है। कई बार निजी ट्रस्ट व ईपीएफओ में पैसा जमा होने के कारण मामला फंस जाता है। जानिए इस मुसीबत से कैसे निकले....

जमशेदपुर, जासं। एक से दूसरी कंपनी में नौकरी बदलते समय एक कर्मचारी को अपने पिछले नियोक्ता के पास अपने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खाते को नए नियोक्ता को स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। इसमें एक पेंच तब फंसता है, जब नया नियोक्ता ईपीएफ आय के लिए एक निजी ट्रस्ट चलाता है, जबकि पिछला नियोक्ता कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के साथ ईपीएफ पैसा जमा कर रहा था।
ऐसे में क्या कर्मचारी पुराने ईपीएफ खाते से नए ईपीएफ खाते में पैसा ट्रांसफर कर सकता है, अगर ट्रांसफर किसी निजी ईपीएफ ट्रस्ट और ईपीएफओ के बीच हो। वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ एसके गुहा बताते हैं कि ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति पुराने नियोक्ता के पास अपने ईपीएफ खाते को आसानी से नए नियोक्ता को ट्रांसफर कर सकता है, भले ही पिछला या नया खाता था या नहीं। ट्रस्ट या ईपीएफओ के साथ आयोजित किया जाता है।
अब पैसा डूबने की संभावना नहीं के बराबर
एसके गुहा कहते हैं कि ईपीएफ खाते को स्थानांतरित करने के संबंध में दो पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। एक ईपीएफ सदस्य न केवल एक पुराने ईपीएफ खाते से एक नए ईपीएफ खाते में पैसा स्थानांतरित करता है, वह कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) खाते से संबंधित विवरण नए नियोक्ता को भी स्थानांतरित करता है। ईपीएस खाते में, वर्षों की संख्या से संबंधित विवरण सेवा के नए नियोक्ता को स्थानांतरित कर दिया जाता है।
हालांकि, ईपीएस खाते में नियोक्ता (पुराना और नया) द्वारा जमा किया गया पैसा ईपीएफओ में जमा किया जाता है। स्थानांतरण के समय, पैसा ईपीएफओ के पास होता है और पेंशन का भुगतान आपको तब किया जाता है जब आप प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं। अब ईपीएफ का पैसा डूबने की संभावना नहीं के बराबर है।
आनलाइन होता ईपीएफ खाते का ट्रांसफर
ईपीएफ खाते को ईपीएफओ से नियोक्ता के ट्रस्ट में स्थानांतरित करने के चरण या इसके विपरीत स्थिति में भी ईपीएफ खाते का स्थानांतरण ऑनलाइन किया जा सकता है, बशर्ते नियोक्ता (पुराने और नए) दोनों एकीकृत पोर्टल के माध्यम से स्थानांतरण शुरू करने में सक्षम हों। यदि किसी विशेष कंपनी या ट्रस्ट का विवरण सदस्य सेवा पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है, तो कर्मचारी को फार्म-13 मैन्युअल भरना होगा। इसके बाद उसे अपने एचआर विभाग में जमा करना होगा।
हाल ही में, सरकार ने नौकरी बदलने के समय ईपीएफ खातों के स्वचालित हस्तांतरण की घोषणा की है, हालांकि प्रक्रिया की घोषणा अभी बाकी है। ईपीएफ खाते को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका ईपीएफ खाता केवाईसी के अनुरूप है, यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (यूएएन) आधार नंबर से जुड़ा है और ईपीएफ खाते से जुड़ा मोबाइल नंबर आधार नंबर से जुड़ा होना चाहिए।
पोर्टल पर ईपीएफ खाते को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया
- यूएएन और पासवर्ड दर्ज करके सदस्य सेवा पोर्टल पर अपने खाते में प्रवेश करें।
- एक बार लागइन करने के बाद, आनलाइन सेवाएं- पर क्लिक करें और एक सदस्य- एक ईपीएफ खाता (स्थानांतरण अनुरोध) चुनें।
- एक नया टैब खुलेगा। यहां नए ईपीएफ खाते का विवरण दिखाया जाएगा, जहां आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं। आपको अपना नया ईपीएफ खाता नंबर दर्ज करना होगा। यह आपकी सैलरी स्लिप या आपके नए नियोक्ता के ईपीएफ स्टेटमेंट पर उपलब्ध होता है।
- आपको यह चुनना होगा कि आपके आनलाइन स्थानांतरण का सत्यापन आपके वर्तमान नियोक्ता या पिछले नियोक्ता द्वारा किया जाएगा या नहीं। आपको अपने वर्तमान नियोक्ता से जांच करनी चाहिए कि क्या आप उन्हें ईपीएफ खाता हस्तांतरण के सत्यापन के लिए चुन सकते हैं।
- यदि आपके पुराने और नए नियोक्ता दोनों का यूएएन समान है तो सदस्य आईडी (पिछला ईपीएफ खाता संख्या) दर्ज करें। यदि यह अलग है तो पुराने नियोक्ता का यूएएन दर्ज करें। विवरण प्राप्त करें-पर क्लिक करें। अब आपके ईपीएफ खाते का विवरण दिखाया जाएगा। उस खाते का चयन करें जहां से धन हस्तांतरित किया जाता है।
- ओटीपी प्राप्त करें- पर क्लिक करें और आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक बार का पासवर्ड भेजा जाएगा। ओटीपी दर्ज करें और आपका स्थानांतरण अनुरोध सफलतापूर्वक सबमिट किया जाएगा। आपकी ट्रैकिंग आईडी जेनरेट हो जाएगी और आप सबमिट किए गए फार्म को पीडीएफ फार्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं।
ट्रांसफर होने में 45 दिन तक लगता समय
गुहा बताते हैं कि आमतौर पर ईपीएफ ट्रांसफर को पूरा होने में 30 से 45 दिन लगते हैं। एक बार ईपीएफ ट्रांसफर सफलतापूर्वक पूरा हो जाने के बाद, पुराना ईपीएफ खाता नियोक्ता (ईपीएफओ / ट्रस्ट) अनुलग्नक के को दो प्रतियों में जारी करेगा। एक प्रति कर्मचारी को दी जाएगी और दूसरी प्रतिलिपि नए नियोक्ता (ट्रस्ट/ईपीएफओ) को दी जाएगी। यदि आपको अनुलग्नक या एनेक्सर की प्रति प्राप्त नहीं हुई है, तो आप अपने नए नियोक्ता से इसे प्रदान करने का अनुरोध कर सकते हैं।
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