EPFO, LIC : अब ईपीएफ खाते से सीधे हो जाएगा एलआइसी प्रीमियम का भुगतान, जानिए कैसे
EPFO LIC आर्थिक तंगी के कारण कई बार हम एलआईसी का प्रीमियम का भुगतान जमा नहीं कर पाते हैं। इसका खामियाजा मेच्योरिटी के समय उठाना पड़ता है। सरकार ने इसी को ध्यान में रख नया नियम पेश किया है। इससे एलआइसी का प्रीमियम भरने में आसानी होगी...

जमशेदपुर, जासं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (PF) या ईपीएफओ खाताधारक, जिनके नाम पर भारतीय जीवन बीमा निगम या एलआईसी पालिसी है, वे अपनी जीवन बीमा पालिसी प्रीमियम का भुगतान करने के लिए अपने ईपीएफ खाते का उपयोग कर सकते हैं।
लाइफ इंश्योरेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया (लियाफी) की झाऱखंड शाखा के पूर्व सचिव अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि एक ईपीएफओ सदस्य एलआइसी प्रीमियम भुगतान के लिए ईपीएफ खाते में अपने पैसे का उपयोग कर सकता है, बशर्ते उसके पास एलआइसी पालिसी प्रीमियम के कम से कम दो साल का ईपीएफ शेष हो।
वैसे ईपीएफओ ग्राहक, जो नौकरी छूटने या किसी अन्य कारण से वित्तीय तनाव में हैं, वे ईपीएफ खाते से पालिसी नवीकरण भुगतान के साथ अपनी एलआइसी पालिसी जारी रखने के लिए इस ईपीएफओ सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
जानिए क्या करना होगा
एलआइसी प्रीमियम भुगतान के लिए ईपीएफओ खाताधरक अपने ईपीएफ पैसे का उपयोग कैसे कर सकता है, जानिए। वित्त विशेषज्ञ रमेश कुमार महंती बताते हैं कि ईपीएफओ खाताधारक एलआइसी प्रीमियम भुगतान के लिए अपने ईपीएफ पैसे का उपयोग कर सकता है।
इसके लिए ईपीएफ खाते से एलआइसी प्रीमियम का भुगतान करने के लिए उसे ईपीएफओ में फार्म-14 जमा करना होगा। हालांकि, इसे जमा करते समय ईपीएफओ कार्यालय में फार्म-14, ईपीएफ खाताधारक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि फार्म-14 जमा करते समय ईपीएफ शेष एलआइसी प्रीमियम राशि का कम से कम दो साल का होना चाहिए।
महंती ने कहा कि ईपीएफओ ग्राहक एलआइसी पालिसी खरीदते समय या एलआइसी प्रीमियम भुगतान के बाद के चरण में इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसलिए यदि कोई ईपीएफ खाताधारक कोविड-19 महामारी या किसी अन्य कारण से वित्तीय तनाव में है, तो वह अभी भी अपने ईपीएफ खाते से एलआइसी प्रीमियम का भुगतान करके अपनी एलआइसी पालिसी को नवीकृत कर सकता है। उसे अपने नजदीकी ईपीएफओ कार्यालय में फार्म-14 जमा करना होगा।
एलआइसी पालिसी नवीकरण नियम
ईपीएफओ सदस्य को एलआइसी प्रीमियम भुगतान के लिए अपने ईपीएफ पैसे का उपयोग करना चाहिए। महंती कहते हैं कि एलआइसी अपने पालिसीधारक को प्रीमियम के देर से भुगतान पर भी अपनी पालिसी को नवीकृत करने की अनुमति देता है।
एलआइसी प्रीमियम नवीनीकरण नियमों के अनुसार पालिसी नवीकरण तिथि के छह महीने के बाद पालिसी नवीकरण पर कोई विलंब शुल्क नहीं लगाया जाता है। पालिसी नवीकरण तिथि के छह महीने से तीन साल बाद एलआइसी पालिसी के नवीकरण पर पालिसी प्रीमियम के अतिरिक्त कुछ विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा।
हालांकि यदि कोई व्यक्ति पालिसी नवीकरण तिथि के तीन साल बाद अपनी पॉलिसी को नवीनीकृत करने में विफल रहता है, तो एलआइसी पालिसी निष्क्रिय हो जाती है। ऐसे में किसी को अपने ईपीएफ पैसे का उपयोग एलआइसी प्रीमियम भुगतान के लिए केवल अंतिम उपाय के रूप में करना चाहिए। यदि इसकी एलआईसी पालिसी निष्क्रिय होने वाली है, उसी स्थिति में ईपीएफओ सदस्य को एलआइसी प्रीमियम भुगतान के लिए अपने ईपीएफ के पैसे का उपयोग करने की सलाह दूंगा।
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