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    EPFO Alert : भूलकर भी नहीं करें यह गलती अन्यथा आपका PF अकाउंट हो जाएगा बंद

    By Jitendra SinghEdited By:
    Updated: Thu, 23 Dec 2021 10:15 AM (IST)

    EPFO Rules कई बार पीएफ अकाउंट के नियमों की जानकारी के अभाव में हम मुसीबत में फंस जाते हैं। तय समय सीमा के भीतर काम नहीं हो पाता है। ऐसे में आपको ईपीएफओ को ये नियम की जानकारी होना जरूरी है...

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    EPFO Alert : भूलकर भी नहीं करें यह गलती अन्यथा आपका PF अकाउंट हो जाएगा बंद

    जमशेदपुर : नौकरीपेशा वालों के लिए यह खबर महत्वपूर्ण है। कभी-कभार अनजाने में उनसे भूल हो जाती है और उनका provident fund का पैसा फंस जाता है। एेसे में आपको ईपीएफओ से जुड़े जानकारी होनी चाहिए। कई बार जानकारी नहीं होने का खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है।

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    लंबे समय तक आपका पैसा फंस जाता है। इस दौरान अगर आपको जरूरी कार्य से भी पैसा निकालना पड़े तो वह नहीं निकल पाता है। अगर आप किसी कंपनी में पहले काम करते थे, उस कंपनी से आपने अपना पीएफ अकाउंट नई कंपनी में ट्रांसफर नहीं करवाया है और पुरानी कंपनी बंद हो गई। ऐसे में अगर आपके पीएफ खाते से 36 महीने तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, यानी उसमें पैसा नहीं डाला गया तो ऐसे में आपका पीएफ खाता बंद हो जाएगा।

    कैसे होगा दोबारा एक्टिव

    इसके बाद आपको अपने खाता को दोबारा एक्टिव कराना होता है, जिसके कारण काफी परेशानी होती है। इसे चालू करने के लिए आपको ईपीएफओ अॉफिस में जाकर आवेदन देना होता है। अच्छी बात यह है कि खाता बंद होने के बावजूद भी आपको ब्याज मिलता है।

    मतलब ये कि आपका पैसा डूबा नहीं है, ये आपको वापस मिल जाता है। पहले इन खातों पर ब्याज नहीं मिलता था। लेकिन वर्ष 2016 में नियमों में संशोधन किया गया है और ब्याज देना शुरू किया गया। पीएफ अकाउंट पर तब तक ब्याज मिलता रहता है जबतक आप 58 साल के नहीं हो जाते।

    कब होता है खाता inoperative

    नए नियमों के मुताबिक ईपीएफ अकाउंट inoperative हो जाता है। अगर कर्मचारी ने ईपीएफ बैलेंस को निकालने के लिए एप्लीकेशन नहीं दी है तब जब रिटायरमेंट के 36 महीने बाद भी जब इसके बाद सदस्य 55 साल का हो गया।

    • जब सदस्य परमानेंट रूप से विदेश में जाकर बस गया।
    • अगर सदस्य की मृत्यु हो गई है।
    • अगर सदस्य ने सारा रिटायरमेंट फंड निकाल लिया है
    • अगर किसी पीएफ अकाउंट को सात साल तक कोई क्लेम नहीं करता है तो इस फंड को सीनियर सीटिजन वेलफेयर फंड में डाल दिया जाता है।

    निष्क्रिय पीएफ खातों को कौन करेगा सर्टिफाई

    अगर आपका खाता निष्क्रिय हो जाए तो उसे सर्टिफाई कराना होता है। इससे जुड़े क्लेम निपटाने के लिए जरूरी है कि उस क्लेम को कर्मचारी के नियोक्ता सर्टिफाइड करें। हालांकि, जिन कर्मचारियों की कंपनी बंद हो चुकी है और क्लेम सर्टिफाइड करने के लिए कोई नहीं है तो एेसे क्लेम को बैंक केवाईसी दस्तावेजों के आधार पर सर्टिफाई करेंगे।

    कौन से दस्तावेज होंगे जरूरी

    इसके लिए आपको कई तरह के दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। केवाईसी दस्तावेजों में पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, राशन कार्ड, ईएसआई आईडी कार्ड सहित अन्य शामिल हैं। इसके अलावा सरकार की तरफ से जारी किए गए किसी दूसरी पहचान पत्र जैसे आधार का इस्तेमाल भी इसके लिए किया जा सकता है। वहीं, 50 हजार रुपये से ज्यादा राशि होने पर पैसा असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की मंजूरी के बाद निकलेगा या ट्रांसफर होगा।

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