कोर्ट में पेश हुए सीएम रघुवर दास, खुद को बताया निर्दोष
सरकारी कार्य में बाधा और आचार संहिता उल्लघंन के मामलों में सीएम रघुवर दास जमशेदपुर की अदालत में पेश हुए।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। मुख्यमंत्री रघुवर दास सोमवार को सरकारी कार्य में बाधा व आचार संहिता उल्लघंन के दो अलग-अलग मामलों में अदालत में पेश हुए। दोनों मामले में रघुवर दास समेत अन्य आरोपियों का सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान हुआ। सभी ने खुद को निर्दोष बताया।
रघुवर दास और 21 लोगों के विरुद्ध कदमा थाना में 24 अप्रैल 2009 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इन पर कदमा हाजत से आरोपी सुधांशु ओझा को बल पूर्वक भगा कर ले जाने का आरोप लगा था। आचार संहिता उल्लंघन का मामला 2009 का है। तब बिष्टुपुर थाना में सीएम रघुवर दास सहित 12 आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि बिष्टुपुर स्थित गोलचक्कर के पास पोल में भाजपा का बैनर, झंडा व पोस्टर बिना अनुमति के लगाने का।
कोर्ट 10.30 बजे पहुंचे सीएम:
मुख्यमंत्री रघुवर दास से सोमवार को करीब साढ़े दस बजे कोर्ट पहुंचे। इससे पहले काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व केस से संबंधित आरोपी कोर्ट पहुंच चुके थे। 10.35 बजे सीजेएम जीके तिवारी की कोर्ट में सीएम की पेशी हुई। यहां करीब दस मिनट तक उनका बयान लिया गया। इसके बाद वे एसडीजेएम की अदालत में पहुंचे। जहां उनका स्टेटमेंट अदालत ने लिया। करीब 11 बजे वे अदालत परिसर से चले गए। वहीं अदालत ने दूसरे आरोपियों का एक एक कर बयान दर्ज किया।
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