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    दक्षिण-पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस को बडी राहत, कोलकाता हाईकोर्ट ने हटाई रोक

    By Rakesh RanjanEdited By:
    Updated: Wed, 14 Jul 2021 05:32 PM (IST)

    दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस पर लगी रोक को कोलकाता हाईकोर्ट ने हटा दिया है। आदेश के तहत मेंस कांग्रेस पूर्व की तरह अपना काम करते हुए कार्यकाल को पूरा करेगी। मेंस कांग्रेस के नेताओं ने हाईकोर्ट से आए इस आदेश का स्वागत किया है।

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    दक्षिण-पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस को बडी राहत मिली है।

    जमशेदपर, जागरण संवाददाता। दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस पर लगी रोक को कोलकाता हाईकोर्ट ने हटा दिया है। आदेश के तहत मेंस कांग्रेस पूर्व की तरह अपना काम करते हुए कार्यकाल को पूरा करेंगे। मेंस कांग्रेस के नेताओं ने हाईकोर्ट से आए इस आदेश का स्वागत किया है। मेंस कांग्रेस में 17-18 मई 2020 को ऑनलाइन हुए चुनाव पर यूनियन के एक सदस्य ने अलीपुर कोर्ट में चुनौती दी थी। जिसके बाद कोर्ट ने मेंस कांग्रेस के रेलवे के किसी भी आधिकारिक बैठक पर रोक लगा दी थी।

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    मेंस कांग्रेस ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। चक्रधरपुर मंडल मेंस कांग्रेस के कार्यवाहक महामंत्री शशि रंजन मिश्रा ने इस आदेश का स्वागत किया है। कहा कि इस रोक के बाद जोन के 88 हजार कर्मचारियों की बात को यूनियन आधिकारिक रूप से नहीं रख पा रहे थे। इस रोक के कारण कर्मचारियों की स्थायी वार्ता तंत्र, एरियर, रनिंग कर्मचारियों और हॉस्पिटल एडवाइजरी सहित कई मामलों पर बैठक नहीं हो पा रही थी। हाईकोर्ट से आदेश की कॉपी मिलते ही हमारा एक प्रतिनिधिमंडल डीआरएम से मिलकर पूर्व की व्यवस्था बहाल करने की मांग करेंगे।

    भाई से मिलने नाबालिक पहुंचा टाटा

    अपने बड़े भाई से मिलने सोमवार की रात एक बजकर 50 मिनट पर एक नाबालिक हटिया-हावड़ा स्पेशल ट्रेन से टाटानगर पहुंचा। लेकिन दुर्भाग्य कि उसका बड़ा भाई उसका फोन नहीं उठा रहा था। जबकि नाबालिक के माता-पिता रांची में रहते हैं। नाबालिक बच्चे पर जब आरपीएफ टीम के जवानों की नजर पड़ी तो बच्चे को चाइल्ड लाइन के हवाले कर दिया गया है।

     

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