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    Central Government Employees Pension : अब पेंशन, ग्रेच्युटी मिलने में नहीं होगी परेशानी, आ गया नया आदेश

    By Jitendra SinghEdited By:
    Updated: Fri, 04 Mar 2022 08:15 AM (IST)

    Central Government Employees Pension केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब पेंशन लागू करवाने व ग्रेच्युटी के लिए आपको दर-दर भटकना नहीं पड़ेगा। सरकार नया आदेश लेकर आई है जिसमें पीपीओ में होने वाली देरी अब नहीं होगी...

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    Central Government Employees Pension : अब पेंशन, ग्रेच्युटी मिलने में नहीं होगी परेशानी, आ गया नया आदेश

    जमशेदपुर : केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन, ग्रेच्युटी भुगतान पर सरकार ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि यदि अंतिम पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) में प्रशासनिक कारणों से छह महीने से अधिक की देरी होती है, तो सेवानिवृत्त केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान रोका नहीं जा सकता।

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    वर्तमान नियमों के अनुसार, पीपीओ में देरी होने पर छह महीने के लिए अंतिम पेंशन के भुगतान रोके जाने की अनुमति है। हालांकि, हाल ही में एक कार्यालय ज्ञापन (ओएम) में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने कहा कि सीसीएस (पेंशन) नियम 1972 के नियम 62 के प्रावधानों के मद्देनजर एकाउंट आफिसर को जवाबदेह होना होगा।

    नियम में प्रदान की गई छह महीने की अवधि की समाप्ति पर तुरंत पेंशन भुगतान आदेश जारी करें, यदि उक्त अवधि के भीतर कार्यालय प्रमुख द्वारा एकाउंट आफिसर के परामर्श से पेंशन और ग्रेच्युटी की अंतिम राशि निर्धारित नहीं की गई है।

    किसी भी परिस्थिति में बंद न हो पेंशन

    23 फरवरी 2022 को जारी पत्र यानि ओएम में कहा गया है कि यदि किसी भी कारण से छह महीने की अवधि समाप्त होने तक एकाउंट आफिसर द्वारा नियमित पेंशन के लिए अंतिम पेंशन भुगतान का आदेश जारी नहीं किया गया तो भी किसी भी परिस्थिति में पेंशन बंद नहीं की जानी चाहिए।

    केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 (पूर्ववर्ती केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 64) के नियम 62 के अनुसार कार्यालय प्रमुख को उन मामलों में एक अंतिम पेंशन / ग्रेच्युटी मंजूर करने की आवश्यकता होती है, जहां नियमित पेंशन को अधिकृत करने वाले पीपीओ जारी करने में देरी का अनुमान है।

    सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 65 में आगे प्रावधान है कि सभी मामलों में जहां पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी (अंतिम पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी सहित) स्वीकृत नहीं की गई है या विलंबित है और यह स्पष्ट रूप से स्थापित है कि देरी भुगतान में प्रशासनिक कारणों या चूकों के कारण था तो पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी के बकाया पर ब्याज का भुगतान सामान्य भविष्य निधि राशि के लिए लागू दर पर और तरीके से किया जाएगा।

    चूक के लिए कार्रवाई

    नियमों के अनुसार यदि यह पाया जाता है कि पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी के भुगतान में देरी प्रशासनिक कारणों से हुई है या चूक हुई है, तो प्रभावित पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी को ब्याज का भुगतान करना होगा। ऐसे मामलों में जिम्मेदारी तय की जाएगी और प्रशासनिक चूक के कारण देरी के लिए जिम्मेदार सरकारी कर्मचारी या कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।