Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Jharkhand Politics: विधायक तिवारी महतो पर पूर्व MLA जेपी भाई पटेल ने लगाए गंभीर आरोप, भेजा गया नोटिस

    Updated: Sun, 28 Sep 2025 03:22 AM (IST)

    मांडू के पूर्व विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने मौजूदा विधायक तिवारी महतो पर चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है। पटेल ने दावा किया कि महतो ने 12 में से सिर्फ 10 मामलों का उल्लेख किया है। निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मामले की रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजी जाएगी। वहीं विधायक तिवारी महतो ने आरोपों को खारिज किया है।

    Hero Image
    विधायक तिवारी महतो और पूर्व विधायक जेपी भाई पटेल। (फाइल फोटो)

    संवाद सहयोगी, हजारीबाग। मांडू विधानसभा क्षेत्र में सियासी हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। पूर्व विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने मौजूदा विधायक सह आजसू उम्मीदवार तिवारी महतो के चुनावी हलफनामे को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

    पटेल का आरोप है कि विधायक ने अपने खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों की जानकारी निर्वाचन आयोग को नहीं दी है।

    पूर्व विधायक ने निर्वाचन पदाधिकारी को लिखे पत्र में दावा किया है कि तिवारी महतो के खिलाफ कुल 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन हलफनामे में केवल 10 का ही उल्लेख किया गया है।

    उनका कहना है कि दो मामलों को जानबूझकर छिपाया गया है, जो आदर्श आचार संहिता और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है। इस पूरे मामले में मांडू विधायक को नोटिस निर्गत किया गया है।

    कौन-कौन से मामले बताए, कौन से छिपाए?

    पटेल के अनुसार हलफनामे में गिद्दी थाना कांड संख्या 109/2022, रामगढ़ थाना कांड संख्या 122/2011, मांडू थाना कांड संख्या 186/2016, नावाडीह थाना कांड संख्या 66/2023 और पटसंडा थाना कांड संख्या 140/2017 सहित कई मामलों का उल्लेख किया गया है।

    लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि बड़कागांव (उरीमारी) थाना कांड संख्या 208/2015 (धारा 420, 120 बी आइपीसी एवं 3/4 एमडीएआटी एक्ट) और मांडू (कुज्जू) थाना कांड संख्या 40/2022 (धारा 143, 188, 290 आइपीसी एवं 3/4 डीएम एक्ट) को हलफनामे से गायब रखा गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हालांकि, हलफनामे में बताया गया कि अब किसी भी मामले में दोषसिद्ध नहीं हुए हैं और सभी मामले अदालतों में विचाराधीन हैं।

    जेपी पटेल ने बताया कि चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामलों की सही जानकारी न देना मतदाताओं को गुमराह करने और न्यायालय की अवमानना करने के बराबर है। यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत दंडनीय अपराध है।

    उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट गाइडलाइन दी है कि प्रत्याशी अपने खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों का खुलासा करें। उन्होंने बताया कि इस संबंध में 13 सितंबर को चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया है और बाकायदा शपथ पत्र के साथ शिकायत की गई है।

    निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी रिपोर्ट

    यह गंभीर मामला है और इस पर निष्पक्ष जांच जरूरी है । वहीं, निर्वाचन पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता संतोष कुमार ने बताया कि इस बाबत शिकायत प्राप्त हुई है। मामले की पूरी रिपोर्ट तैयार कर राज्य निर्वाचन आयोग को अग्रसारित की जाएगी।

    वहीं, मांडू विधायक तिवारी महतो ने पूर्व विधायक जेपी पटेल के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मेरे काम को देखकर पूर्व विधायक घबरा गए हैं।

    पटेल परिवार ने 45 वर्षों में जो काम नहीं किया, वह मैंने केवल एक वर्ष में कर दिखाया है। करोड़ों की योजनाएं स्वीकृति कराई हैं।