Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ईद मिलादुन्नबी को लेकर हजारीबाग में अलर्ट, धारा 163 लागू, सोशल मीडिया पर भी सख्ती

    Updated: Wed, 03 Sep 2025 02:32 PM (IST)

    हजारीबाग जिला प्रशासन ईद मिलादुन्नबी पर सतर्क है। शांति बनाए रखने के लिए अनुमंडल दंडाधिकारी ने धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। यह आदेश 4 सितंबर से 6 सितंबर तक प्रभावी रहेगा। पांच से अधिक लोगों के जमावड़े भड़काऊ पोस्ट साझा करने और हथियार लेकर चलने पर रोक रहेगी। केवल अधिकृत पुलिस बल और सरकारी अधिकारी ही छूट प्राप्त होंगे।

    Hero Image
    ईद मिलादुन्नबी को लेकर हजारीबाग में अलर्ट

    जागरण संवाददाता, हजारीबाग। ईद मिलादुन्नबी को लेकर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। पर्व के दौरान शांति-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना की रोकथाम के लिए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर हजारीबाग ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 04 सितंबर की सुबह 6 बजे से 06 सितंबर की रात तक प्रभावी रहेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जारी आदेश के अनुसार इस अवधि में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एक साथ जमावड़ा प्रतिबंधित रहेगा। सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक एवं अन्य प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ, सांप्रदायिक व अफवाह फैलाने वाले पोस्ट, वीडियो व ऑडियो साझा करने पर रोक रहेगी।

    इसके अलावा हथियार, लाठी-डंडा लेकर चलना, लाउडस्पीकर से भड़काऊ भाषण देना, बिना अनुमति के जुलूस या धरना-प्रदर्शन करना पूरी तरह निषिद्ध रहेगा। इन प्रावधानों से केवल प्रशासन द्वारा अधिकृत पुलिस बल, दंडाधिकारी और सरकारी अधिकारी-कर्मी मुक्त रहेंगे।

    अनुमंडल दंडाधिकारी ने आमजन से अपील की है कि वे पर्व को शांति और सौहार्द के साथ मनाएं तथा आदेश का पालन करें। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

    comedy show banner
    comedy show banner