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Jharkhand News: ग्रेच्युटी का लाभ नहीं देने वाले संस्थानों पर श्रम विभाग ने कसा शिकंजा, 80 संस्थानों को नोटिस

श्रम विभाग ने ऐसे शिक्षण संस्थान हॉस्पिटल व अन्य प्रतिष्ठान जिनके द्वारा ग्रेच्युटी का लाभ अपने कर्मचारियों को नहीं दिया गया है उन्हें नोटिस जारी किया गया है। श्रम अधीक्षक ने ऐसे 80 संस्थानों को नोटिस जारी कर कारण पृच्छा किया है कि आखिर किन कारणों से कर्मचारियों को लाभ नहीं दिया गया है। सरकार द्वारा इसके अनुपालन को लेकर श्रम अधीक्षक को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

By Santosh KumarEdited By: Shubham SharmaWed, 08 Nov 2023 03:30 AM (IST)
Jharkhand News: ग्रेच्युटी का लाभ नहीं देने वाले संस्थानों पर श्रम विभाग ने कसा शिकंजा, 80 संस्थानों को नोटिस
ग्रेच्युटी का लाभ नहीं देने वाले संस्थानों पर श्रम विभाग ने कसा शिकंजा।

संतोष कुमार, गुमला। जिले के वैसे संस्थान जिनके द्वारा अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का लाभ नहीं दिया जा रहा, उन पर श्रम विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के तहत कम से कम दस कर्मचारियों वाला कार्यालय, संस्था या प्रतिष्ठान इसके दायरे में आते हैं। इन कर्मियों को ग्रेच्युटी देना जरूरी है। चाहे संगठन निजी हो या सरकारी। यह सभी पर लागू होता है। सरकार द्वारा इसके अनुपालन को लेकर श्रम अधीक्षक को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

80 संस्थानों को नोटिस 

श्रम विभाग ने ऐसे शिक्षण संस्थान, हॉस्पिटल व अन्य प्रतिष्ठान जिनके द्वारा ग्रेच्युटी का लाभ अपने कर्मचारियों को नहीं दिया गया है, उन्हें नोटिस जारी किया गया है। श्रम अधीक्षक ने ऐसे 80 संस्थानों को नोटिस जारी कर कारण पृच्छा किया है कि आखिर किन कारणों से कर्मचारियों को लाभ नहीं दिया गया है।

इतना ही नहीं, श्रम विभाग जिले के स्कूलों का भी निरीक्षण कर ऐसे मामलों को चिह्नित कर रहा है। अब तक स्टॉफ को ग्रेच्युटी नहीं देने वाले 16 विद्यालयों को चिह्नित किया गया है। इन विद्यालयों के सचिव व निदेशक के विरुद्ध मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में मामला दर्ज कराया गया है। जल्द ही इन विद्यालयों के विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इन विद्यालयों के खिलाफ कराया गया है मामला दर्ज

आक्सिब्रिज आवासीय विद्यालय डुमरडीह गुमला, सूर्यनाथ साहु सरस्वती विद्या मंदिर टोटो, स्टेपिंग स्टोन पब्लिक स्कूल तिर्रा गुमला, कैंब्रिज पब्लिक स्कूल चेटर गुमला, विद्या भारती बिरसा नगर गुमला, संत जोन मेमोरियल पब्लिक स्कूल चेटर गुमला, शिशु सदन पब्लिक स्कूल खोरा गुमला, सर्वोदय शिशु वाटिका टोटो, ब्राइट पर्ल्स स्कूल टैंसेरा गुमला, जतरा टाना भगत स्कूल बिशुनपुर, डॉन बास्को स्कूल चैनपुर, कोयलेश्वर नाथ विद्या मंदिर बनारी, जय सरना लुरकुडिया देवाकी घाघरा, हाइटेक एकेडमी घाघरा, एजी चर्च स्कूल बड़काडीह घाघरा शामिल है।

ग्रेच्यूटी एक्ट 1972 के तहत कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जाना है। लेकिन इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। वर्षों काम करने के बाद भी कर्मचारी इसके लाभ से वंचित हो जाते हैं। सरकार द्वारा इसका सख्ती से लागू कराने का निर्देश प्राप्त है। निर्देश के आलोक में कार्रवाई की जा रही है। - पुनीत मिंज, श्रम अधीक्षक, गुमला।

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