50 रुपये ने छीनी अनाउल की जिंदगी, झारखंड के गिरिडीह में चौंकाने वाला हत्याकांड
गिरिडीह में 50 रुपये के कर्ज को लेकर हुए विवाद में मकसूद अंसारी ने अनाउल अंसारी की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। यह मामला दिखाता है कि छोटे से पैसों का विवाद किस तरह एक जघन्य अपराध में बदल सकता है।

जागरण संवाददाता, गिरिडीह। बेंगाबाद में 50 रुपये के छोटे से विवाद के कारण एक व्यक्ति की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रविवार की रात मुंडराडीह गांव में हुई इस घटना में अनाउल अंसारी नामक व्यक्ति की जान चली गई, जिसका आरोप गांव के ही मकसूद अंसारी पर है।
पुलिस ने मकसूद को गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा मंगलवार को गिरिडीह के सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) जीतवाहन उरांव ने एक प्रेस वार्ता में किया।
पैसों का विवाद बना हत्या की वजह
पुलिस ने बताया कि हत्या का कारण महज 50 रुपये का बकाया था। दरअसल मकसूद ने अनाउल से 200 रुपये उधार लिए थे।
घटना के दिन सुबह दोनों के बीच पैसों को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद मकसूद ने 150 रुपये अनाउल को वापस कर दिए। सिर्फ 50 रुपये बाकी रह गए थे।
इसी 50 रुपये को मांगने के लिए अनाउल रविवार की शाम मकसूद के घर पहुंचा। इस दौरान दोनों में फिर से कहासुनी हुई और विवाद इतना बढ़ गया कि मकसूद ने चाकू से अनाउल पर हमला कर दिया।
आरोपी ने कबूल किया जुर्म
गिरफ्तारी के बाद मकसूद ने पुलिस को पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह पिछले आठ महीने से बेरोजगार था और जरूरत पड़ने पर अनाउल से 200 रुपये उधार लिए थे।
अनाउल बार-बार पैसे मांग रहा था, जिससे वे दोनों कई बार झगड़ चुके थे। मकसूद के मुताबिक घटना वाली शाम अनाउल एक दोस्त के साथ बाइक पर आया और गाली-गलौज करते हुए 50 रुपये मांगने लगा।
जब मकसूद ने पैसे अगले दिन देने की बात कही, तो अनाउल ने उस पर चाकू से वार कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए मकसूद ने चाकू छीना और उसी चाकू से अनाउल पर तीन बार वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल अनाउल ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया।
पुलिस ने बरामद किए अहम सबूत
पुलिस ने आरोपी मकसूद अंसारी को असगंदो जंगल के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने उसके पास से कई महत्वपूर्ण सबूत बरामद किए, जिनमें उसका मोबाइल फोन, घटना के समय पहने हुए कपड़े, खून से सनी मिट्टी और एक खून लगा चाकू शामिल है।
इस मामले की जांच के लिए एसडीपीओ के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया था, जिसमें इंस्पेक्टर ममता कुमारी और थानेदार जितेंद्र कुमार सिंह जैसे अधिकारी शामिल थे। आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
क्या है भारतीय कानून में कर्ज और हत्या का प्रावधान?
- IPC की धारा 302: भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 हत्या के अपराध से संबंधित है। इस धारा के तहत हत्या साबित होने पर दोषी को आजीवन कारावास या मौत की सजा दी जा सकती है। इस मामले में मकसूद पर इसी धारा के तहत कार्रवाई की गई है।
- कर्ज वसूली और कानून: भारत में किसी भी तरह के छोटे-मोटे कर्ज की वसूली के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। पैसों के लिए हिंसक तरीके अपनाना गैरकानूनी है और इसके लिए भी IPC की विभिन्न धाराओं के तहत सजा का प्रावधान है। यह मामला दिखाता है कि किस तरह एक छोटे से वित्तीय विवाद को हिंसा में बदलने पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
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