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    अन्नपूर्णा योजना से गरीबों को छह माह तक मिलेगा खाद्यान्न

    By JagranEdited By:
    Updated: Thu, 23 Jul 2020 09:13 PM (IST)

    अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के माह अप्रैल 2019 से सितंबर 2019 तक की अवधि के लिए 10 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति लाभुक प्रतिमाह मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी उपायुक्त गिरिडीह अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के अप्रैल 2019 से सितम्बर 2019 तक कुल 6 माह की अवधि के लिए 10 किलोग्राम खाद्यान्न चावल प्रति लाभुक प्रतिमाह की दर से कुल 60 किलोग्राम प्रति लाभुक के अनुसार प्रखंडवार उपावंटन किया गया है। इसे लेकर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा बुधवार को पत्र प्रेषित कर जिला आपूर्ति पदाधिकारी जिला प्रबंधक छ्वस्स्न ष्टस्ष्ट सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी व सभी सहायक गोदाम प्रबंधक को निर्देशित किया है।

    अन्नपूर्णा योजना से गरीबों को छह माह तक मिलेगा खाद्यान्न

    गिरिडीह : अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के अप्रैल 2019 से सितंबर 2019 तक कुल 6 माह की अवधि के लिए 10 किलोग्राम खाद्यान्न चावल प्रति लाभुक प्रतिमाह की दर से कुल 60 किलो प्रति लाभुक के अनुसार प्रखंडवार उपावंटन किया गया है। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बुधवार को पत्र भेज कर जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला प्रबंधक, जेएसएफ एवं सीएससी, सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी व सभी सहायक गोदाम प्रबंधक को निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित ऐसे व्यक्तियों का लाभुक के रूप में चयन किया जाना है, जो 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के हैं। साथ ही वृद्धावस्था पेंशन पाने की अहर्ता रखते हों, कितु उन्हें वर्तमान में उक्त पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में खाद्यान्न का वितरण पंचायत मुख्यालय स्तर यथा चयनित जन वितरण प्रणाली दुकानों के माध्यम से किया जाएगा। उक्त कार्य के लिए जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा खाद्यान्न वितरण के लिए अपने स्तर से शहरी एवं अन्य क्षेत्रों में उपयुक्त जनवितरण प्रणाली की दुकानों का चयन किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत लाभुकों को खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड नंबर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। आधार कार्ड नंबर नहीं रहने की स्थिति में आधार कार्ड स्लिप के आलोक में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सकता है। उपयुक्त दोनों दस्तावेज नहीं होने की स्थिति में मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक समेत अन्य दस्तावेज दिखाते हुए भी खाद्यान्न लिया जा सकता है। जिला प्रबंधक झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड उक्त योजना अंतर्गत आवंटित खाद्यान्न का शत-प्रतिशत उठाव 31 जुलाई के पूर्व कर लेंगे। सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि निर्धारित अहर्ता के आलोक में योग्य लाभुकों का चयन कर जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण करना सुनिश्चित करें। डीलरों को स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में खाद्यान्न वितरित करने का निर्देश दिया गया है।

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