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    वाहनों की स्पीड पर लगाम, स्कूल-अस्पतालों के सामने अधिकतम गति सीमा 25 की

    By JagranEdited By:
    Updated: Fri, 04 Feb 2022 06:31 PM (IST)

    जागरण संवाददाता दुमका आमजनों की सुरक्षा एवं सुविधा के उद्देश्यों से राष्ट्रीय मार्ग राज्य म

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    वाहनों की स्पीड पर लगाम, स्कूल-अस्पतालों के सामने अधिकतम गति सीमा 25 की

    जागरण संवाददाता, दुमका :

    आमजनों की सुरक्षा एवं सुविधा के उद्देश्यों से राष्ट्रीय मार्ग, राज्य मार्ग, नगर निगम क्षेत्र के अंदर और बाहर परिचालित होने वाले वाहनों की गति की अधिकतम सीमा को नियंत्रण रखने के लिए परिवहन विभाग द्वारा नई अधिसूचना जारी की गई है। इस अधिसूचना के मुताबिक अलग-अगल क्षेत्रों में अलग-अलग वाहनों के लिए गति सीमा तय की गई है। विभाग के स्तर से इस वर्ष 21 जनवरी को जारी अधिसूचना के मुताबिक अब विद्यालय व अस्पतालों के सामने से होकर गुजरने वाली किसी भी सड़क पर अधिकतम गति सीमा

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    20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। जबकि अन्य पथों पर भी अलग-अलग वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा से 60 से लेकर 85 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से तय की गई है। ट्रैक्टरों के लिए अधिकतम गति सीमा 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से तय किया गया है।

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    टेबुल में

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    वाहन - अस्पताल-स्कूल - नगर निगम क्षेत्र - एनएच - एसएच - अन्य क्षेत्र

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    बाइक - 25 - 60 - 80 - 40-60 - 60

    आटो रिक्शा - 25 - 50 - 50 - 50 - 60

    मोटरकार - 25 - 70 - 85 - 80 - 70

    लाइट मोटरकार - 25 - 70 - 85 - 60-80 - 60

    ट्रांसपोर्ट लाइट वाहन- 25 - 70 - 65 - 70 - 70

    मीडियम पैसेंजर वाहन- 25 - 60 - 65 - 60 - 60

    हैवी पैसेंजर वाहन - 25 - 60 - 60 - 60 - 60

    हैवी मालवाहक - 25 - 60 - 50 - 60 - 60

    पैन्यूमेटिक टायर हैवी मालवाहक -25 -30 - 50 - 40 - 30

    लाइट मोटर ट्रेलर - 25 -30 - 50 - 45 - 60

    कृषि ट्रैक्टर - 20 - 20 - 30 - 30 - 20

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    पाकुड़ समेत राज्य में हो रहे सड़क हादसों के मद्देनजर सरकार ने दिखाई गंभीरता -----------

    पांच जनवरी को पाकुड़ जिला के अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र में हुई यात्री बस व गैस टैंकर के बीच हुई सीधी टक्कर में 17 लोगों की हुई मौत की घटना को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है। इस घटना के पीछे के कारणों की हो रही जांच में सरकार ने घटना के वक्त दोनों वाहनों की स्पीड की भी जानकारी मांगी है। इससे इतर राज्य भर में हो रही सड़क हादसों में अप्रत्याशित वृद्धि व जानमाल की क्षति होने की घटनाओं को देखते हुए वाहनों की गति सीमा के लिए नई अधिसूचना जारी की है और परिवहन विभाग को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है।

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    वर्जन विभिन्न वाहनों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में गति सीमा तय की गई है। सरकार के स्तर से जारी अधिसूचना के पीछे मुख्य उद्देश्य सड़क हादसों व जानमाल की हो रही क्षति पर अंकुश लगाना है। परिवहन विभाग इसे गंभीरता से लागू करने की पहल करेगी।

    फिलब्यूस बारला, डीटीओ, दुमका