झारखंड में रात 10 बजे के बाद DJ बजाने पर रोक, नियम नहीं मानने पर होगी सख्त कार्रवाई
शादी के सीजन में डीजे साउंड पर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह निर्णय ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लिया गया है, ताकि आम जनता को परेशानी न हो और शांति बनी रहे। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
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झारखंड में डीजे बजाने का टाइम तय। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, दुमका। शादी-बरात ही नहीं किसी भी तरह के समारोह में आज से रात दस बजे के बाद अगर डीजे बजता मिला तो आयोजक को परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा।
एसडीओ कौशल कुमार ने मंगलवार को थाना प्रभारी और डीजे संचालकों के साथ बैठक कर सख्त निर्देश दिया है। इसके बाद भी आदेश का उल्लंघन हुआ तो डीजे संचालक, समारोह स्थल के मालिक पर प्राथमिकी दर्ज कर डीजे और वाहन को भी जब्त कर लिया जाएगा। विवाह भवन को भी सील कर दिया जाएगा।
शोर पर तत्काल रोक लगाने का आदेश
दरअसल, सोमवार की रात शहर में कई जगह पर शादी थी। शादी में डीजे से उठे शोर ने अधिकारियों के साथ आम जनता को परेशान कर दिया। इस बात को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया और जनहित में तत्काल इस पर रोक लगाने का आदेश जारी किया।
एसडीओ ने संचालक व विवाह भवन के मालिकों से कहा कि अब किसी भी हाल में रात बजे के बाद डीजे ही नहीं, किसी तरह का म्यूजिक सिस्टम का उपयोग नहीं होगा। विवाह भवन के अलावा कोई घर में भी समारोह करता है, तो उसे भी इन नियमों का पालन करना होगा।
ऐसा नहीं करने पर वाहन के साथ डीजे को जब्त कर लिया जाएगा। आयोजनकर्ता, डीजे संचालक, वर व वधू पक्ष पर प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। दस से पहले डीजे का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन ध्वनि की मात्रा सीमित ही रहेगी, ताकि किसी दूसरे को परेशानी नहीं हो।
बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार, सीओ अमर कुमार, नगर थाना प्रभारी जगन्नाथ धान व मुफस्सिल थाना प्रभारी कुमार सत्यम मौजूद थे।
डीजे किराए पर देने से पहले बता दें नियम
एसडीओ ने संचालकों से कहा कि अगर कोई डीजे की बुकिंग कराता है तो उसके सामने शर्त रखें कि रात दस बजे के बाद डीजे नहीं चलेगा। जो नियम मानने से मना कर दे, उसी बुकिंग स्वीकार नहीं करें।
पुलिस करेगी समारोह की निगरानी
एसडीओ ने पुलिस निरीक्षकों से कहा कि रात दस बजने से पहले एक टीम से निगरानी कराएं कि कहां पर तेज आवाज में डीजे बज रहा है। पुलिस पहले डीजे बंद कराए, इसके बाद भी आयोजनकर्ता नहीं बंद करता है तो सीधे प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करें।
आज के बाद दस बजे रात से किसी भी जगह डीजे नहीं बजेगा। सुप्रीम और हाईकोर्ट के जारी आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। नियमों की अनदेखी करने वालों पर सीधे मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। अब तेज आवाज वाले डीजे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। -कौशल कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका

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