Jharkhand Home Guards को सेवानिवृत्ति लाभ मिलने का रास्ता साफ, खूब मनेगा जश्न
राज्य भर के होमगार्ड जवानों के लिए अच्छी खबर है। को भविष्य निधि भुगतान और एक मुश्त सेवानिवृत्ति लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले एक-दो माह में यह दोनों लाभ जवानों को प्राप्त होगा। राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में अपना जवाब दाखिल कर दिया गया है।
जागरण संवाददाता, धनबाद। राज्य भर के होमगार्ड जवानों को भविष्य निधि भुगतान और एक मुश्त सेवानिवृत्ति लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले एक-दो माह में यह दोनों लाभ जवानों को प्राप्त होगा।
राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में अपना जवाब दाखिल कर दिया गया है। उम्मीद है कि उच्च न्यायालय में होने वाली सुनवाई के बाद इस मामले में आदेश जारी हो जाए।
मामले को लेकर झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी ने बताया कि जवानों के भविष्य निधि और एक मुश्त सेवानिवृत्ति लाभ देने के मामले को लेकर एक मामला उच्च न्यायालय में दायर किया गया था।
इस मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था। इसी पर सरकार ने श्रम विभाग से मंतव्य की मांग की थी। विभाग ने भी इस मामले पर अपनी सहमति जता दी है और राज्य सरकार ने भी दोनों मांगों पर सकारात्मक जवाब दिया है।
विजय जुलूस की हो रही तैयारी
मुखर्जी ने बताया कि राज्य के होमगार्ड जवान काफी लंबे समय से भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में 1.5 लाख रुपये एक मुश्त भुगतान की मांग करते रहे हैं। अब यह पूरा होने वाला है।
इसी को लेकर आने वाले माह में विजय जुलूस निकाला जाएगा। इसके साथ ही राज्य सम्मेलन भी आयोजित होगा। यह दोनों आयोजन धनबाद में होंगे।
दूसरे राज्यों से मांगी गई थी नियमावली
पूर्व में होमगार्ड वाहिनी सह अग्निशमन विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और उत्तराखंड से होमगार्ड को सेवानिवृत्ति लाभ और भविष्य निधि को लेकर नियमावली मांगी थी।
झारखंड के होमगार्ड वाहिनी सह अग्निशमन विभाग के डीजी ने संबंधित राज्यों के होमगार्ड वाहिनी सह अग्निशमन विभाग के डीजी को पत्र लिखा था। उसके आलोक में दिल्ली, छत्तीसगढ़, मेघालय और हिमाचल प्रदेश ने अपनी नियमावली उपलब्ध करा दी है। इसमें दिल्ली, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में भविष्य निधि योजना और सेवानिवृत्ति लाभ नहीं है। बिहार और मेघालय में उक्त लाभ दिए जा रहे हैं।
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