दरीदा की बड़ी चाहरदीवारी के अंदर की गैर आबाद खाता की जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक
दरीदा की बड़ी बाउंड्री के अंदर की गैर

दरीदा की बड़ी चाहरदीवारी के अंदर की गैर आबाद खाता की जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक
बरोरा : दरिदा स्थित बड़े भूखंड पर बनी विवादित चाहरदीवारी के अंदर गैर आबाद खाते की सरकारी जमीन को चिह्नित करते हुए स्थानीय प्रशासन ने खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी है। अंचलाधिकारी बाघमारा की ओर से चाहरदीवारी के भीतर बोर्ड लगाया गया है। बोर्ड में अंचलाधिकारी की ओर से मौजा नंबर 120, खाता संख्या 271, प्लाट संख्या 549, 1837 व 1838 को गैर आबाद खाते की जमीन घोषित करते हुए उक्त जमीन पर किसी तरह का अतिक्रमण या खरीद-बिक्री को गैरकानूनी घोषित किया है। इस तरह का एक और बोर्ड अंचल कार्यालय से पहले भी लगाया गया है।
मालूम हो कि दरिदा मौजा की जिस चाहरदीवारी के अंदर यह बोर्ड लगाया जा रहा है, उसको लेकर काफी समय से विवाद चला आ रहा है। उक्त जमीन पर कब्जा करने का आरोप विधायक ढुलू महतो पर लगा है। ग्रामीण विधायक ढुलू महतो पर जबरन जमीन हड़पकर चाहरदीवारी बनाने का आरोप लगाते रहे हैं। जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए स्थानीय रैयत व ग्रामीण कई बार जिला से लेकर रांची मुख्यमंत्री आवास तक आंदोलन कर चुके हैं।
ग्रामीणों की शिकायत व आंदोलन के कारण पांच फरवरी 2021 को एसडीओ प्रेम कुमार तिवारी ने बाघमारा के सीओ कमल किशोर के साथ चाहरदीवारी का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सीओ से पूरे भूखंड की भौगोलिक स्थिति व मालिकाना हक की जांच कर रिपोर्ट मांगी थी। उसी समय उन्होंने सीओ को बाउंड्री के अंदर सरकारी जमीन व रैयतों कि जमीन को चिह्नित करने और सरकारी जमीन पर बोर्ड लगाने का आदेश दिया था।
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