पुराने वाहनों के Re-Registration का नया ठिकाना अब शोरूम में! पढ़ें- केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की गाइडलाइन
Ministry of Road Transport and Highways: 15 साल पुराने वाहनों के री-रजिस्ट्रेशन को लेकर नया नियम आया है। अब यह काम अधिकृत शोरूम में भी हो सकेगा, जिससे वाहन मालिकों को सुविधा होगी। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने इसकी स्वीकृति दे दी है। इसके लिए शोरूम संचालकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। री-रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज और शुल्क जमा करने होंगे।

अधिकृत शोरूम में होगा पुराने वाहनों का री-रजिस्ट्रेशन। (सांकेतिक तस्वीर)
शशि भूषण, धनबाद। यदि आपका वाहन 15 साल पुराना हो चला है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। वाहन के री-रजिस्ट्रेशन को लेकर अब आपको बहुत अधिक परेशानी नही होगी।अब आप अधिकृत शोरूम में भी करा सकेंगे।
अब तक पुराने वाहनों का री-रजिस्ट्रेशन केवल परिवहन विभाग में ही होता है, लेकिन नए नियम के बाद अब पुराने वाहनों के अधिकृत शोरूम में भी करा सकेंगे। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की ओर से इसकी स्वीकृति दे दी गई है।
इस नए नियम के बाद पुराने वाहन मालिकों के पास दो विकल्प हो गए है जिसके बाद अब वाहन मालिक अधिक समय लगने और परेशानी दोनों से बचेंगे। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की ओर से इस संबंध में स्पष्ट कहा गया है कि परिवहन विभाग अपने स्तर से अधिकृत शोरूम संचालकों और उनके कर्मियों प्रशिक्षण दे ताकि पुराने वाहनों के री-रजिस्ट्रेशन में दस्तावेज तैयार करने में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हो।
इस नए नियम को लेकर मुख्यालय भी रेस हो गया है। मुख्यालय की ओर से परिवहन पदाधिकारियों को कहा गया है कि वे अपने स्तर से अधिकृत शोरूम संचालकों व कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करें ताकि इस नियम को जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जा सके।
पुराने वाहनों के री-रजिस्ट्रेशन के लिए यह होगा आवश्यक
वाहन के री-रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म 25 भरना होगा।
पुराने रजिस्ट्रेशन बुक और अन्य ज़रूरी दस्तावेज जमा करें।
वाहन का बीमा पॉलिसी, प्रदूषण प्रमाण पत्र और टैक्स संबंधी दस्तावेज अनिवार्य हैं।
रिन्यूअल शुल्क और फिटनेस शुल्क का भुगतान करना होगा।
परिवहन विभाग के अधिकारी वाहन का निरीक्षण करेंगे।
प्रक्रिया पूरी होने के बाद वाहन का रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए मान्य होगा।
पुराने वाहनों के री-रजिस्ट्रेशन में जेब पर पड़ेगा भारी बोझ
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने पुराने वाहनों के नवीनीकरण शुल्क और फिटनेस परीक्षण शुल्क में भारी वृद्धि की अधिसूचना जारी की है, जिसका उद्देश्य सड़कों से असुरक्षित और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाना है।
नए नियमों के तहत, 15 साल से पुराने वाहनों के लिए नवीनीकरण शुल्क दोगुना कर दिया गया है, जिसमें 20 साल से पुराने हल्के मोटर वाहनों का फिटनेस परीक्षण शुल्क 15,000 रुपये कर दिया गया है।
भारी और मध्यम वाणिज्यिक वाहनों के लिए भी फिटनेस शुल्क में भारी वृद्धि की गई है। 15 वर्ष से अधिक पुराने मोटरसाइकिल, तिपहिया और हल्के मोटर वाहनों के लिए नवीनीकरण शुल्क को दोगुना कर दिया गया है।
20 साल से पुराने वाहनों के लिए नए नियम
हल्के मोटर वाहन (LMV) का फिटनेस परीक्षण शुल्क 15,000 रुपये कर दिया गया है।
भारी ट्रक और बसों का फिटनेस परीक्षण शुल्क 25,000 रुपये कर दिया गया है।
मध्यम वाणिज्यिक वाहन (MCV) का फिटनेस परीक्षण शुल्क 20,000 रुपये कर दिया गया है।
आयातित दो और तीन पहिया वाहनों का नवीनीकरण शुल्क 20,000 रुपये है।
आयातित चार पहिया वाहन का नवीनीकरण शुल्क 80,000 रुपये है।
पुराने वाहनों के री-रजिस्ट्रेशन को लेकर केंद्र सरकार की अधिसूचना प्राप्त हुई है। फिलहाल उसका अध्ययन किया जा रहा है। प्रशिक्षण कराने को कहा जा रहा है। मुख्यालय का निर्देश आते ही जल्द ही नए नियम को लागू कर दिया जाएगा।-दिवाकर द्विवेदी, जिला परिवहन पदाधिकारी,धनबा

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