Maithon Power Limited: हाइवा एसोसिएशन के आंदोलन से बढ़ा टेंशन, धारा-144 लागू
अनुमंडल पदाधिकारी तिवारी ने बताया कि निषेधाज्ञा लगाने की यह कारवाई निरसा अंचल अधिकारी की अनुशंसा के आलोक में की गई है। अंचल अधिकारी ने 10 मार्च को भेजे अपने पत्र में एमपीएल और इसके आस पास विधि व्यवस्था के संधारण में परेशानी आने की बात कही थी।

जागरण संवाददाता, धनबाद। हाइवा एसोशिएशन का विरोध प्रदर्शन के हिंसक होने की आंशका बलवती हो गई है। उसी के मद्देनजर जिला प्रशासन ने किसी भी तरह के अप्रिय घटना को होने के रोकने के लिए मैथन पावर लिमिटेड और उसके आस पास के दायरे में ऐहतियातन निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इससे संबंधित अधिसूचना अनुमंडल पदाधिकारी प्रेम कुमार तिवारी ने मंगलवार को जारी की। आदेश के अनुसार इस निषेधाज्ञा से कंपनी के कर्मियों और अधिकारियों के अलावा उन सभी स्थानीय कर्मियों और अधिकारियों को छूट दी गई है, जो कार्यालय काम से उस इलाके में आना जाना करेंगे। इसके अलावा उन सभी बड़े छोट वाहनों को भी इस आदेश से मुक्त रखा गया है, जो कंपनी के काम में लगे हुए हैं। साथ ही सुरक्षा बलों के आवागमन के लिए प्रयोग किए जानेवाले वाहनों को इससे परे रखा गया है।
इसकी जानकारी देते हुए अनुमंडल पदाधिकारी तिवारी ने बताया कि निषेधाज्ञा लगाने की यह कारवाई निरसा अंचल अधिकारी की अनुशंसा के आलोक में की गई है। अंचल अधिकारी ने 10 मार्च को भेजे अपने पत्र में एमपीएल और इसके आस पास विधि व्यवस्था के संधारण में परेशानी आने की बात कही थी। साथ ही इसके लिए हाइवा एसोशिएशन के लोगों द्वारा किए जाए रहे विरोध प्रदर्शन को कारण बताते हुए निषेधाज्ञा लगाने का आग्रह किया था। सीओ के आग्रह के आलोक में अन्य पदाधिकारियों से इसकी जांच कराने के मंगलवार को इलाके में निषेधाज्ञा लगाने का निर्णय किया गया है। जांच पदाधिकारियों ने भी जारी विरोध प्रदर्शन के दौरान विधि व्यवस्था के बिगड़ने की आशंका व्यक्त की थी। यह निषेधाज्ञा महताडीह मौजा के ब्रिज संख्या 5 एंव 6 और पांड्रा मौजा के ब्रिज संख्या 8 एंव 9 के अलावा एमपीएल के आस पास के इलाके में लागू रहेगा।
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