Santal Pargana Pramandal: दो साल के लिए अविक्रयशील कृषि भूमि का न्यूनतम मूल्य निर्धारित
अविक्रयशील कृषि भूमि का न्यूनतम मूल्य निर्धारण के बिंदु पर लिए गए सभी निर्णय प्रमंडल के सभी छह जिले दुमका देवघर गोड्डा पाकुड़ साहिबगंज एवं जामताड़ा मे ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, दुमका। संताल परगना प्रमंडल के आयुक्त सह अविक्रयशील कृषि भूमि न्यूनतम मूल्य निर्धारण समिति के अध्यक्ष चंद्रमोहन प्रसाद कश्यप की अध्यक्षता में बुधवार को विभिन्न जिलों के उपायुक्तों की अहम बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त के स्तर से दिए गए दर प्रतिवेदन की समीक्षा के उपरांत आयुक्त के स्तर न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से वर्ष 2016 में जारी अधिसूचना के आलोक में अविक्रयशील कृषि भूमि न्यूनतम मूल्य निर्धारण समिति प्रत्येक दो वर्षों के अंतराल में मूल्य निर्धारित करती है। इसी अधिसूचना के तहत संताल परगना प्रमंडल के आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक बुधवार को हुई, जिसमें बतौर सदस्य प्रमंडल के विभिन्न जिलों के उपायुक्त शामिल हुए।
बैठक में अविक्रयशील कृषि भूमि का न्यूनतम मूल्य निर्धारण के ङ्क्षबदु पर लिए गए सभी निर्णय प्रमंडल के सभी छह जिले दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज एवं जामताड़ा में लागू होंगे। बैठक में लिए गए निर्णय को 13 जुलाई 2020 से सभी जिलों प्रभावी माना जाएगा। बैठक में धानी वन, धानी टू, धानी थ्री, बाड़ी वन सभी, बाड़ी टू के अलावे अन्य किस्म की भूमि को बाड़ी टू की श्रेणी में रखने का निर्णय लिया गया है।
ये है धानी जमीन की नई निर्धारित दर
जमीन - मूल्य प्रति एकड़
धानी प्रथम - 15,64200 रुपये
धानी द्वितीय - 11,73150 रुपये
धानी तृतीय व बाड़ी द्वितीय - 7,82100 रुपये
बाड़ी प्रथम - 9,77625 रुपये
आवासीय भूमि - 15,64200 रुपये
बैठक में लिए गए अन्य प्रस्ताव
बैठक में कोल इंडिया लिमिटेड की अनुसंगी इकाइयां सीसीएल, बीसीसीएल एवं ईसीएल द्वारा कोल बेयङ्क्षरग एरिया एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957 के तहत 31 मार्च 2009 के पूर्व एवं एक अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि में अधिग्रहित सरकारी भूमि का सत्यापन प्रतिवेदन और विगत पांच वर्षों में सशुल्क अथवा निश्शुल्क हस्तांतरण की गई भूमि का डीड एक्सक्यूशन तथा वर्तमान में उसके उपयोग से संबंधित प्रतिवेदन पर समीक्षा की गई। बैठक में मानकी, मुंडा, ग्राम प्रधान एवं डकुला के कुल पद के विरुद्ध पदस्थापित, अद्यतन रिक्त पद की सूचना एवं सम्मान राशि के भुगतान से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन को लेकर प्रमंडल के सभी जिलों के उपायुक्तों को रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।