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    झारखंड सरकार का बड़ा तोहफा: फ्री में होगा दिल का ऑपरेशन, अस्‍पताल में रहना-खाना भी बिल्‍कुल मुफ्त; जानें कैसे करें अप्‍लाई

    दिल की बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए खुशखबरी है। झारखंड सरकार और प्रशांति मेडिकल सर्विस एंड रिसर्च फाऊंडेशन राजकोट की ओर से रिम्स रांची के कार्डियोलॉजी विभाग में मेगा कैंप लगाया गया है। यहां हृदय रोगियों के इलाज के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। एक बार बीमारी की पहचान होने के बाद इनका गुजरात के राजकोट में निशुल्‍क इलाज कराया जाएगा।

    By Jagran News Edited By: Arijita Sen Updated: Thu, 11 Jan 2024 12:00 PM (IST)
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    हृदय रोगियों के इलाज के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, राजकोट और अहमदाबाद में होगा निशुल्क ऑपरेशन।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। ऑपरेशन का इंतजार कर रहे राज्य के हृदय रोगियों के लिए राहत भरी खबर है। झारखंड सरकार और प्रशांति मेडिकल सर्विस एंड रिसर्च फाऊंडेशन राजकोट की ओर से रिम्स रांची के कार्डियोलॉजी विभाग में मेगा कैंप लग रहा है। 27 और 28 जनवरी को राज्य के किसी भी जिले के निवासी यहां आकर अपनी स्क्रीनिंग करवा सकते हैं। इस संबंध में धनबाद में हृदय रोग से जुड़े मरीजों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है।

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    गुजरात के राजकोट में कराया जाएगा ऑपरेशन

    सिविल सर्जन कार्यालय में आकर लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। धनबाद के लोगों की स्क्रीनिंग की तारीख 28 जनवरी को रखी गई है। धनबाद से रांची तक आने-जाने की व्यवस्था राज्य सरकार वहन कर रही है।

    वहां से चिन्हित मरीजों को निशुल्क रांची ले जाया जाएगा। यहां बीमारी की पहचान होने पर राजकोट (गुजरात) में ऑपरेशन कराया। सिविल सर्जन डॉ चंद्रभानु प्रतापन ने बताया कि यहां ऑपरेशन के अलावा रहना, खाना सब निशुल्क होगा।

    तीन माह से लेकर 65 वर्ष के उम्र के लोग करवा सकते हैं जांच

    सिविल सर्जन ने बताया कि हृदय रोग मेडिकल कैंप में मरीजों को दो वर्ग में बांटा गया है। इसमें तीन माह से लेकर 19 वर्ष के बच्चों को रखा गया है। जबकि दूसरे वर्ग में 20 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक के लोग को रखा गया है।

    हृदय संबंधित विभिन्न प्रकार की जांच रिम्स के कार्डियोलॉजी विभाग में होगी। यहां मरीज चिन्हित करने के बाद गुजरात भेजा जाएगा। धनबाद में अभी तक 15 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाएं हैं।

    राशन कार्ड होना अनिवार्य

    सिविल सर्जन ने बताया कि नियमों के अनुसार लाभुक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड धारी होना चाहिए। इसके लिए लाल कार्ड ,पीला कार्ड अथवा ग्रीन कार्ड जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के वक्त संबंधित व्यक्ति को अपना कार्ड लाना जरूरी है। इसके साथ अपना आधार कार्ड और तस्वीर जरूरी है।

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