दूसरे राज्यों में निबंधित वाहन लेकर अब मुफ्त में झारखंड में नहीं कर सकते प्रवेश, टिक गए तो लंबा चक्कर
यदि आपका वाहन दूसरे राज्य में निबंधित है और झारखंड में स्थायी तौर पर दौड़ा रहे हैं तो फिर आप पर कार्रवाई तय है क्योंकि परिवहन विभाग ने अब एक बड़ा बदलाव किया हैं। प्रदेश में स्थानीय तौर पर निबंधित वाहन ही चल सकेंगे। बदलाव का असर जल्द ही दिखेगा।

जागरण संवाददाता, धनबाद: यदि आपका वाहन दूसरे राज्य में निबंधित है और झारखंड में स्थायी तौर पर दौड़ा रहे हैं तो फिर आप पर कार्रवाई तय है, क्योंकि परिवहन विभाग ने अब एक बड़ा बदलाव किया हैं। प्रदेश में स्थानीय तौर पर निबंधित वाहन ही चल सकेंगे। इन बदलाव का असर जल्द ही दिखना शुरू हो जाएगा।
हालांकि इस बदलाव को लेकर वाहन ओनर्स एसोसिएशन ने नाराजगी जताई है। दूसरे राज्यों में निबंधित वाहनों को झारखंड में स्थायी तौर पर चलाने वाले वाहन मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे वाहन मालिकों से पांच से 10 हजार रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा। बताया जाता है कि यहां अगर दूसरे राज्य में निबंधित वाहन लंबे समय से चला रहे हैं तो उन्हें 30 दिनों के भीतर टैक्स जमा करना होगा। नहीं तो उनसे जुर्माना लिया जाएगा। परिवहन सचिव ने आरटीओ, डीटीओ व एमवीआइ को दूसरे राज्यों से निबंधित व्यावसायिक व निजी वाहनों से हर हाल में प्राथमिकता के आधार पर टैक्स वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया है। दूसरे राज्यों में निबंधित वैसे निजी वाहन, जो झारखंड में एक वर्ष से ज्यादा समय से चल रहे हैं, उन्हें झारखंड के जिस जिले में रहते हैं, वहां से निबंधन कराना होगा। वहीं, दूसरे राज्यों के जो भी व्यावसायिक वाहन झारखंड में प्रवेश करेंगे, उनसे एक सप्ताह का रोड टैक्स वसूल करने को कहा गया है। यदि उक्त वाहन झारखंड में ही है तो उसे यहां से निबंधन कराना होगा।
दूसरे राज्यों में सस्ते निबंधन से चुराते हैं टैक्स
बताया जाता है कि जिन राज्यों में वाहनाें का निबंधन सस्ता है, टैक्स चोरी के चक्कर में लोग अपने वाहनों का निबंधन वहां कराते हैं। उसके बाद अपने गृह क्षेत्र में स्थायी रूप से वाहन चलाते रहते हैं। नियमत: दूसरे राज्य में निबंधित वाहन को अधिकतम 30 दिनों के भीतर अपने जिले के डीटीओ ऑफिस में निबंधित कराकर टैक्स जमा कर देना है। दूसरे राज्य में निबंधित वाहन मालिक झारखंड में नियमित टैक्स जमा करा देते हैं तो उन्हें जुर्माना नहीं लगेगा।
क्या कहता है नियम
कानून में यह प्रावधान है कि व्यक्ति अपने निवास स्थान से दूसरे राज्य में जाकर वाहन चलाते हैं, तो अधिकतम 30 दिनों के भीतर वहां उन्हें टैक्स जमा कराना है। फिर एक साल के अंदर संबंधित राज्य में निबंधन कराना है, नहीं तो वाहन परिचालन अवैध मानते हुए जुर्माना होगा।
इस संबंध में हजारीबाग के उप परिवहन आयुक्त सह क्षेत्रीय परिवहन सचिव रविराज शर्मा ने कहा कि दूसरे राज्यों में निबंधित वाहनों को स्थायी तौर पर यहां चलाने को लेकर सरकार सख्त है। यदि यहां चलाना है तो यहां वाहनों का निबंधन अनिवार्य है। जांच के दौरान यदि ऐसे वाहन पकड़े गए तो जुर्माना लिया जाएगा।
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