एसी टिकट पर 1000 केजी, नान एसी पर 500 केजी घरेलु सामान ले जा सकेंगे साथ
भारतीय रेलवे ने एसी और नॉन-एसी टिकट धारकों के लिए पार्सल के माध्यम से घरेलू और व्यावसायिक सामान ले जाने की सीमा तय कर दी है। एसी टिकट पर 1000 किलोग्राम और नॉन-एसी टिकट पर 500 किलोग्राम तक घरेलू सामान ले जाया जा सकता है जबकि व्यावसायिक सामान के लिए यह सीमा कम है। ट्रांसफर होने पर इस नियम में छूट मिलेगी।

तापस बनर्जी, जागरण धनबाद। एसी और नान एसी टिकट पर ट्रेनों में सामान बुक करा कर ले जानेवालों के लिए रेलवे ने सीमा निर्धारित कर दी है। पार्सल वैन में घरेलु और गैर घरेलु या कारोबारी सामान बुक निर्धारित सीमा तक ही बुक हो सकेंगे। घरेलु सामान ज्यादा तो गैर घरेलु सामान उसकी तुलना में कम बुक हो सकेंगे। रेलवे बोर्ड के संयुक्त निदेशक यात्री विपणन रोहित कुमार ने इससे जुड़ा आदेश जारी कर दिया है। यह सुविधा 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगी।
ट्रांसफर मामले में मिलेगी छूट
ट्रांसफर मामलों में रेलवे की इस बाध्यता से छूट मिलेगी। अगर किसी का ट्रांसफर हो गया है और घरेलु सामान लेकर एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो तय क्षमता से अधिक घरेलु सामान ले जा सकते हैं। एसी व नान एसी दोनों श्रेणी के टिकट पर यह सुविधा मिलेगी। इसके लिए रेलवे के कमर्शियल सुपरवाइजर से अनुमति लेनी होगी। इस सुविधा का लाभ गैर घरेलु सामान के लिए नहीं ले सकेंगे।
कम ठहराव वाले स्टेशन के लिए भी पार्सल बुक
पार्सल की बुकिंग न्यूनतम पांच मिनट ठहराव वाले स्टेशन के लिए होती है। नई व्यवस्था का फायदा उन ट्रेनों के यात्रियों को भी मिल सकेगा, जिन ट्रेनों का ठहराव किसी स्टेशन पर पांच मिनट से कम है। उदाहरण के तौर पर धनबाद-अलेप्पी एक्सप्रेस दक्षिण भारत के राजमुंदरी स्टेशन पर दो मिनट ही ठहरती है। धनबाद से फिरोजपुर कैंट जानेवाली गंगा-सतलज एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश के जौनपुर, बाराबंकी, हरदोई व बरेली जैसे स्टेशन पर दो मिनट ही रुकती है। इन स्टेशन के लिए भी एसी व नान एसी टिकट धारक यात्री पार्सल में सामान बुक करा सकेंगे।
किस श्रेणी में कितना सामान ले जा सकेंगे
एसी व फर्स्ट क्लास टिकट पर
घरेलु सामान - 1000 केजी
गैर घरेलु सामान - 500 केजी
नान एसी टिकट पर
घरेलु सामान - 500 केजी
गैर घरेलु सामान - 300 केजी
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