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    Neeraj Singh Murder Case: झारखंड हाई कोर्ट करेगा संजीव सिंह की बरी की समीक्षा, अपील एडमिट, ट्रायल कोर्ट से रिकार्ड तलब

    By Mritunjay PathakEdited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 04:58 PM (IST)

    Neeraj Singh Murder Case: झारखंड हाई कोर्ट, कांग्रेस नेता नीरज सिंह हत्याकांड में संजीव सिंह समेत दस लोगों को बरी किए जाने के फैसले पर फिर से सुनवाई करेगा। निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में संजीव सिंह और अन्य को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की गई है। अदालत ने सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया है और रिकार्ड तलब किया है। नीरज सिंह की हत्या 2017 में धनबाद में हुई थी।

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    झारखंड हाई कोर्ट, नीरज सिंह और संजीव सिंह। (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड हाई कोर्ट कांग्रेस नेता एवं धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह तथा उनके तीन अन्य सहयोगियों की हत्या के मामले में पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह समेत दस लोगों को बाइज्जत बरी किए जाने के मामले की सुनवाई करेगा। 

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    धनबाद की विशेष MP/MLA अदालत ने  नीरज सिंह और अन्य की हत्या के मामले में 27 अगस्त, 2025 को फैसला सुनाया था। अदालत ने सबूतों के अभाव को कारण बताते संजिव सिंह तथा अन्य आरोपितों को बरी किया था।

    निचली अदालत के फैसले के खिलाफ नीरज सिंह के ड्राइवर घोल्टू की पत्नी मीना देवी ने झारखंड हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। नीरज के साथ घोल्टू की भी हत्या हुई थी। अपील पर शुक्रवार को झारखंड उच्च न्यायालय के रिवीजन बेंच-1 में न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद व अरुण कुमार राय की अध्यक्षता में सुनवाई हुई।

    याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शैलेश कुमार सिंह ने तर्क दिया कि बरी किए गए सभी आरोपी प्रभावशाली हैं, वे रिकॉर्ड से छेड़छाड़ कर सकते हैं तथा कुछ आरोपी दूसरे राज्यों में हैं और भागने की संभावना है।

    न्यायालय ने याचिका स्वीकार करते हुए निचली अदालत से समस्त रिकार्ड तलब किया और बरी किए गए संजीव सिंह सहित सभी दस लोगों को नोटिस जारी किया है।

    नीरज सिंह की हत्या 21 मार्च 2017 को धनबाद के स्टील गेट में शाम के समय तब हुई थी जब वह अपने ड्राइवर, प्राइवेट असिस्टेंट व सुरक्षा प्रभारी संग घर लौट रहे थे। उस समय बाइक सवार चार हमलावरों ने उनके वाहन पर गोलियों की बौछार कर दी। 

    संजीव सिंह को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ अपील को झारखंड हाई कोर्ट द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद इस मामले में एक बार से कानूनी लड़ाई होगी। इस प्रकार अब इस हाई-प्रोफाइल मामले में निचली अदालत का फैसला पुनः खंगाला जाएगा।