मैं निर्दोष हूं, झूठा फंसाया गया है... ,धनबाद कोर्ट में बोले भाजपा सांसद ढुलू महतो
धनबाद कोर्ट में गौरा इंटरप्राइजेज से रंगदारी मांगने के मामले में सांसद ढुल्लू महतो ने खुद को निर्दोष बताया। उन्होंने ...और पढ़ें

भाजपा सांसद ढुलू महतो। (फाइल फोटो)
HighLights
सांसद ढुल्लू महतो ने रंगदारी मामले में खुद को निर्दोष कहा।
धनबाद कोर्ट में सभी सोलह आरोपियों के बयान दर्ज हुए।
गौरा इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर ने रंगदारी की शिकायत की थी।
जागरण संवाददाता, धनबाद। गौरा इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर से रंगदारी मांगने के मामले में शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में सभी 16 आरोपियों के बयान दर्ज किए गए। न्यायाधीश द्वारा पूछे जाने पर सांसद ढुलू महतो ने अपने बयान में कहा कि वह निर्दोष हैं और उन्हें इस मुकदमे में झूठा फंसाया गया है।
सुनवाई के दौरान अदालत में भाजपा सांसद ढुलू महतो समेत सभी 16 आरोपी हाजिर थे। सभी के सफाई बयान दर्ज किए गए। गौरा इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर दीपक कुमार चौहान की शिकायत पर चार मार्च 2022 को बरोरा थाने में 16 नामजद आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
आरोप था कि चार सितंबर 2022 को दोपहर करीब एक बजे मुराईडीह कांटा पर ढुलू महतो के समर्थक पहुंचे और कहा कि विधायक का आदेश है कि सभी डिपो होल्डरों को प्रति टन 1,000 रुपये रंगदारी देनी होगी, नहीं तो काम नहीं करने दिया जाएगा।
आरोप के अनुसार, रंगदारी का विरोध करने पर विधायक के समर्थकों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। अजय महतो ने अपनी कमर से पिस्तौल निकालकर उन पर गोली चलाई, लेकिन वह बच गए।
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि प्रकाश साव, मदन साव, शंकर मंडल, कपिल यादव, विनोद महतो, कमलेश चौहान उर्फ मंटू, महेंद्र चौहान, शिवशंकर चौहान, शत्रुघ्न चौहान, ओमप्रकाश चौहान, टींकू लाला, विजय मंडल, अमर रविदास, पवन गांधी और 30-40 अन्य लोग हरवे-हथियार से लैस होकर एकमत होकर जान से मारने की नीयत से उन पर टूट पड़े।
इस हमले में उन्हें चोट लगी और खून बहने लगा। अनुसंधान के बाद पुलिस ने कुल 16 आरोपियों के विरुद्ध अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था।
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