क्या आपको मालूम है कि बालिकाओं की शादी के लिए झारखंड सरकारी करती मदद, गर नहीं तो जानिए
Jharkhand Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2021 झारखंड कन्यादान योजना का लाभ 18 वर्ष की आयु के बाद विवाह करने पर दिया जाएगा। इसमें लड़की के विवाह पर सरकार 30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बालिकाओं के लिए है।
धनबाद [ आशीष सिंह ]। बहुत कम लोगों को पता होगा कि राज्य की बालिकाओं की शादी के लिए झारखंड सरकार आर्थिक सहायता देती है। इसके लिए झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2021 की शुरूआत की है। योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़कियों को कन्यादान विवाह योजना का लाभ दिया जाता है। जिससे परिवार को लड़की की शादी पर सहायता मिल सके। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि लड़कियों की बाल विवाह जैसी प्रथाओं पर रोक लगे, महिला को शिक्षित किया जा सके, महिला आत्मनिर्भर और सशक्त बन सके। कन्यादान के लिए आवेदन परिवार की दो लड़कियों को दिया जाएगा। यदि लाभुक को किसी अन्य योजना के तहत विवाह सहायता अनुदान पहले से मिला होगा या पुर्नविवाह करते हैं तो योजना का लाभ दूसरी बार नहीं मिलेगा। इस योजना का लाभ पाने के लिए सबसे जरूरी है - विवाह रजिस्ट्रेशन या निबंधन। यह नगर निगम और रजिस्ट्री विभाग से होता है। सर्टिफिकेट मिलने के बाद कल्याण विभाग में आवेदन कर सकते हैं।
कल्याण विभाग में जमा करना होगा आवेदन
झारखंड कन्यादान योजना का लाभ 18 वर्ष की आयु के बाद विवाह करने पर दिया जाएगा। इसमें लड़की के विवाह पर सरकार 30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आवेदन पत्र से जुडी अन्य जानकारी, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, शादी अनुदान फॉर्म झारखंड सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर की आधिकारिक वेबसाइट पर भी प्राप्त कर सकते हैं। इस साइट पर पीडीएफ डाउनलोड कर मांगी गई सूचनाओं की जानकारी भरनी है। आवेदन पत्र में मांगी गई सभी प्रकार की आवश्यक जानकारी भरने के बाद जिला स्तर कल्याण विभाग में जमा करना होगा।
योजना के लिए पात्रता
- आवेदक लड़की झारखंड राज्य की मूल निवासी होनी चाहिए।
- योजना का लाभ केवल बीपीएल परिवार की लड़कियों को या आर्थिक रूप से गरीब, कमजोर परिवार की बालिकाओं को मिलेगा।
- योजना का लाभ उस परिवार की लड़की की मिलेगा, जिसके परिवार की वार्षिक आय 72 हजार रुपये तक हो।
- अनुदान परिवार की दो लड़कियों को मिलेगा।
अनुदान के लिए जरूरी दस्तावेज
- पासपोर्ट फोटो।
- बैंक पासबुक।
- पहचान प्रमाण।
- आय प्रमाण पत्र।
- निवासी प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- विवाह प्रमाण पत्र।
- राशन कार्ड।
मैरिज सर्टिफिकेट के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत
आवेदक की पूरी जानकारी, पति-पत्नी का नाम, विवाह की जानकारी, जहां का प्रमाणपत्र चाहते हैं वहां का पता, हस्ताक्षर किया हुआ पति-पत्नी की तस्वीर, युगल तस्वीर, शादी की दो तस्वीरें, तीन गवाहों की हस्ताक्षरयुक्त तस्वीर, पति-पत्नी का आयु प्रमाणपत्र (आधार कार्ड या मैट्रिक सर्टिफिकेट), शादी का कार्ड, तीनों गवाहों का स्थानीय प्रमाणपत्र, पति-पत्नी का स्थानीय प्रमाणपत्र (आधार कार्ड, पासपोर्ट आदि), पति-पत्नी के आइडी प्रूफ के लिए दोनों का आधार कार्ड, पति-पत्नी के बीपीएल होने पर बीपीएल कार्ड।
तीन तरह का मैरिज सर्टिफिकेट
- स्पेशल मैरिज : 30 दिन
- हिंदू मैरिज : एक दिन
- आनंद कारज (सिख धर्म) : एक दिन
निबंधन कार्यालय में विशेष विवाह का शुल्क
- विवाह सूचना शुल्क : दो रुपये 50 पैसे
- विवाह निबंधन सूचना शुल्क : दो रुपये 50 पैसे
- विवाह संपन्न शुल्क : पांच रुपये
- विवाह निबंधन शुल्क : पांच रुपये
- विवाह खोज शुल्क प्रतिवर्ष : 50 पैसे
- विवाह प्रतिलिपि शुल्क : दो रुपये 50 पैसे
- कुल : 18 रुपये
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