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    JRDA का तोहफा: बेलगड़िया टाउनशिप निवासियों को मालिकाना हक!

    By Ashish Kumar Ambastha Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 07:09 AM (IST)

    झारखंड रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी (JRDA) ने बेलगड़िया टाउनशिप के निवासियों को मालिकाना हक देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस फैसले से टाउनशिप में रहने वाले लोगों का वर्षों पुराना 'अपना घर' का सपना अब सच हो जाएगा। JRDA के इस कदम से निवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि वे लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। 

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    बेलगड़िया में झरिया के विस्थापितों के लिए तैयार कालोनी। (फाइल फोटो)

    आशीष अंबष्ठ, धनबाद। झरिया अग्नि प्रभावित क्षेत्र के बेलगड़िया टाउनशिप में प्रभावित परिवारों के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें भी मकान का मालिकाना हक मिलेगा।

    बीसीसीएल फंक्शनल डायरेक्टर की हुए 19 नवंबर की बैठक में बेलगड़िया मौजा की 378.39 एकड़ जमीन झरिया पुनर्वास व विकास प्राधिकार को लीज पर देने की मंजूरी दी है। इसके बाद अब विस्थापितों को मिलने वाली सुविधा में बढ़ोतरी होगी।

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    लीज पर जमीन नहीं मिलने का कारण कई तरह की कार्य की गति नहीं मिल रही थी। बीसीसीएल बोर्ड आफ डायरेक्टर ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। कोयला मंत्रालय की ओर से पहले ही इस पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है।

    बुधवार को बोर्ड सचिवालय की ओर से आदेश जारी कर दिया गया। इससे पहले चरण के 13301 विस्थापितों को बेलगड़िया में बने आवास का 99 साल के मालिकाना हक मिलेगा। इसको लेकर नियम भी तय किए गए है।

    मालूम हो कि यह मामला 2022 से विचाराधीन था। कई बार इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श के बाद भी सहमति नहीं बन पा रही थी। उपायुक्त धनबाद भी इसको लेकर कई बार बैठक में मामला को उठाया।

    यह मामला मंत्रालय के साथ उच्च स्तरीय कमेटी तक भी गया। इसके बाद उच्च स्तरीय टीम धरातल पर अध्ययन करने के बाद लीज संबंधित मामले पर प्रधानमंत्री कार्यालय तक को अवगत कराया गया।

    निर्णय के तहत निदेशक मंडली को बताया गया कि बेलगड़िया में JRDA द्वारा बनाए गए घरों का मालिकाना हक नन-टाइटल होल्डर्स को 99 साल के लिए लांन टर्म लीज़ पर देने के विधि से भी राय ली गई है।

    इसमें उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता से भी राय विचार लिया गया। उनके राय विचार के बाद बीसीसीएल ने इस पर पहल की है। झरिया पुनर्वास व विकास प्राधिकार द्वारा बनाए गए घरों का मालिकाना हक नन-लीगल टाइटल होल्डर को पहले दिया जाएगा।

    आग और ज़मीन धंसने से प्रभावित परिवारों आवास आवंटन किया गया है। इस आदेश के बाद बीसीसीएल की जमीन पर रिहैबिलिटेटेड लीज़ी एनएलटीएच परिवार को 99 साल के लिए लान्ग टर्म लीज़ डाक्यूमेंट के तौर पर दिया जा सकता है।

    बेलगड़िया में विस्थापित परिवारों के लिए 18,272 आवास बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 16,336 पहले से ही तैयार हैं और 1,900 में काम अभी भी चल रहा है। इन आवासों को गैर-लीगल टाइटल होल्डर परिवारों के लिए बनाया जा रहा है।

    63 सौै आवास आवंटन के लिए तैयार हैं और पांच हजार परिवारों को आवंटन पत्र जारी किए गए हैं, जिनमें से 2,855 परिवारों को शिफ्ट किया जा चुका है। 595 अग्नि प्रभावित क्षेत्र में एक लाख चार हजार परिवार को शिफ्ट किया जाना है। जिसमें 81 अति खतरनाक अग्नि प्रभावित क्षेत्र घोषित है। 2028 तक करीब 15080 हजार परिवार को शिफ्ट करना है। जिसमें 1130 रैयर व 649 बीसीसीएल कर्मी है।

    बीसीसीएल ने 378.39 एकड़ जमीन 99 साल के लीज पर जरेडा को देनी की मंजूरी दी है। इससे झरिया विस्थापन को गति मिलेगी। कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है।-मनोज कुमार अग्रवाल, सीएमडीबीसीसीएल