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    ITR Filing Deadline: सीबीडीटी ने आइटीआर फाइल की बढ़ा दी है तिथि, समय पर न किया तो तीन से सात साल तक जेल की सजा

    By MritunjayEdited By:
    Updated: Mon, 21 Mar 2022 09:17 AM (IST)

    Income Tax Returns Filing Deadline धनबाद में पांच लाख से अधिक आयरदाता हैं। इनमें से बड़े आयकरदाता कोलकाता में रिटर्न दाखिल करते हैं। आयकर विभाग धनबाद प्रक्षेत्र के अंतर्गत आठ जिले धनबाद देवघर गिरिडीह जामताड़ा दुमका पाकुड़ साहिबगंज और गोड्डा आते हैं।

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    www.incometax.gov.in पर आनलाइन आइटीआर कर सकते फाइल ( प्रतीकात्मक फोटो)।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए यह जरूरी सूचना है। राहत के साथ-साथ समय पर रिटर्न फाइल न करने पर परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आइटीआर फाइल करने की तिथि बढ़ा दी है। 31 मार्च तक रिटर्न फाइल किया जा सकेगा। निर्धारित तिथि तक रिटर्न फाइल न करने पर जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा। इसके साथ-साथ जेल का भी प्रावधान किया गया है। आइटीओ हेडक्वार्टर आरके गर्ग ने बताया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी की ओर से दी गई सूचना के अनुसार असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 31 मार्च की गई है। पहले आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 31 द‍िसंबर थी।

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    जुर्माने के साथ सजा का प्रावधान

    गर्ग के अनुसार अगर निर्धारित तिथि से पहले रिटर्न फाइल नहीं किया तो कम से कम तीन वर्ष और अधिकतम सात वर्ष तक की जेल हो सकती है। यदि आयकरदाता ने टैक्स जमा नहीं किया तो विभाग की ओर से बकाया टैक्स और ब्याज के साथ ही देनदारी पर 50 से 200 फीसदी का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ऐसे डिफाल्टर करदाताओं के खिलाफ मुकदमा भी चल सकता है।

    धनबाद में पांच लाख करदाता

    धनबाद में पांच लाख से अधिक आयरदाता हैं। इनमें से बड़े आयकरदाता कोलकाता में रिटर्न दाखिल करते हैं। आयकर विभाग धनबाद प्रक्षेत्र के अंतर्गत आठ जिले धनबाद, देवघर, गिरिडीह, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज और गोड्डा आते हैं।

    टैक्सेबल इनकम पांच लाख रुपये से अधिक होने पर पांच हजार रुपये तक जुर्माना

    आइटीओ हेडक्वार्टर गर्ग के अनुसार आयकर विभाग के नियमों के अनुसार आइटीआर भरने में फेल होने वाले सभी आयकरदाताओं पर मुकदमा नहीं चलता। जब टैक्स की देनदारी 10 हजार रुपये से अधिक होती है, तभी मुकदमा चलाया जाता है। इस नियम के अनुसार यदि टैक्सेबल इनकम पांच लाख रुपये से अधिक है तो करदाता को पांच हजार रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है। टैक्सेबल इनकम पांच लाख से कम है तो एक हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

    ऐसे दाखिल करें रिटर्न

    • - www.incometax.gov.in पर लागइन करें।
    • - यहां ई-फाइल-इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल-इनकम टैक्स रिटर्न पर जाएं।
    • - अब असेसमेंट ईयर, फाइलिंग टाइप और स्टेटस चुनें और प्रोसिड पर क्लिक करें।
    • - अब आइटीआर सेलेक्ट कर इसे फाइल करने के कारण को सेलेक्ट करें।
    • - जरूरी जानकारियां भरकर अगर पेमेंट बनता है तो उसका भुगतान करें।
    • - अब प्रिव्यू पर क्लिक कर रिटर्न सब्मिट करें।
    • - अब इसके बाद, वेरिफिकेशन के लिए प्रोसिड पर क्लिक करें। इसके बाद अब वेरिफिकेशन मोड पर क्लिक करें।
    • - इसके बाद, ईवीसी/ओटीपी भरकर आइटीआर को ई-वेरिफाई करें और आइटीआर-वी की सिग्नेचर्ड कापी  वेरिफिकेशन के लिए सी पीसी भेजें।