अपने घर में बिना नगर निगम से पूछे लगा रखा है होर्डिंग या कोई विज्ञापन तो जुर्माना भरने को तैयार रहें
धनबाद नगर निगम क्षेत्र में लगभग 460 होर्डिंग्स ही वैध हैं। निगम की मानें सभी पांचों अंचल धनबाद सिंदरी कतरास झरिया और छाताटांड़ अंचल में छोटे-बड़े पांच हजार से अधिक अवैध होर्डिंग्स लगे हुए हैं। ये वो होर्डिंग्स हैं जो स्पष्ट तौर पर दिख रहे हैं।
धनबाद [आशीष सिंह]: धनबाद नगर निगम क्षेत्र में लगभग 460 होर्डिंग्स ही वैध हैं। निगम की मानें सभी पांचों अंचल धनबाद, सिंदरी, कतरास, झरिया और छाताटांड़ अंचल में छोटे-बड़े पांच हजार से अधिक अवैध होर्डिंग्स लगे हुए हैं। ये वो होर्डिंग्स हैं जो स्पष्ट तौर पर दिख रहे हैं। नगर निगम की हालिया पड़ताल में यह बात निकलकर आई है कि इधर रोड साइड नहीं, बल्कि घर और अन्य प्रतिष्ठान की छत पर अवैध तरीके से होर्डिंग्स, पोस्टर-बैनर का चलन निकल पड़ा है।
नगर निगम की मानें तो 150 से अधिक घरों में होर्डिंग्स लगे हुए हैं। इनसे नगर निगम को हर वर्ष 70 से 80 लाख रुपये राजस्व की क्षति हो रही है। निगम ने सभी को चेतावनी दी है कि स्वयं होर्डिंग्स, पोस्टर-बैनर हटा लें, अन्यथा निगम कठोर कार्रवाई करेगा। नगर निगम की अनुमति के बिना यदि निगम क्षेत्र में पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स, फ्रेम, कियोस्क, वाहन पर विज्ञापन, नियोन साइन बोर्ड या स्काई साइन बोर्ड लगाते हैं तो 25 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके बाद प्रतिदिन 100 रुपये अर्थदंड भी लगेगा। इसके लिए नगरपालिका एक्ट का हवाला दिया गया है। नगर निगम क्षेत्र में लगे अवैध होर्डिंग-बैनर हटाए जाएंगे।
निजी भवन पर भी अगर बिना निगम की अनुमति के होर्डिग लगाया गया है तो 15 दिनों के अंदर इसकी अनुमति निगम से लेनी होगी। इसके बाद झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा-602 के तहत और अधिनियम की धारा-172 (5) में निधारित दर से पांच गुना अधिक जुर्माना वसूला जाएगा। इसके साथ ही माल, व्यावसायिक और निजी भवन पर लगाए गए विज्ञापन पट के लिए पूरे एक वित्तीय वर्ष का जुर्माना लिया जाएगा। इसी तरह भवन, स्मारक, चहारदीवारी, वृक्ष व सार्वजनिक स्थल पर इश्तेहार चिपकाने पर भी पांच हजार रुपये का जुर्माना तय है।
नगर निगम क्षेत्र के दो हजार से अधिक मकान मालिक जद में
नगर निगम ने घर, अपार्टमेंट, माल या व्यावसायिक प्रतिष्ठान की छत पर अवैध तरीके से लगे होर्डिंग्स, पोस्टर, बैनर को लेकर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि निगम के पांचों अंचल के लगभग दो हजार से अधिक भवन इस दायरे में हैं। प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष तौर पर ये सभी नगरपालिका अधिनियम की अनदेखी कर रहे हैं। इनमें अधिकतर बैंक मोड़, पुराना बाजार, स्टीलगेट, सरायढेला, बरटांड़, हाउसिंग कालोनी, विनोद नगर, वासेपुर, कुसुम विहार, हीरक रोड के कई इलाके, पांडरपाला, भूली, कतरास बाजार, सिंदरी, शहरपुरा, झरिया आदि के कई भवनों और आवासीय इमारतों पर होर्डिंग लगाई गई है।
इस संबंध में धनबाद नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार ने कहा कि झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 172 व 173 के तहत संबंधित भवनों पर प्रतिष्ठान का नाम और कार्यकलाप की विवरणी को छोड़ कर किसी भी वस्तु से संबंधित विज्ञापन लगाने के लिए निगम से अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति के चलंत वाहन से भी प्रचार-प्रसार करने पर रोक है। ऐसा करना नगरपालिका अधिनियम व विज्ञापन नियमावली का उल्लंघन है। ऐसे में संबंधित प्रतिष्ठान से जुर्माना वसूला जाएगा।