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    हर माह सीएमपीएफ क्षेत्रीय कार्यालय स्तर लगेगा पेंशन अदालत Dhanbad News

    By Atul SinghEdited By:
    Updated: Fri, 13 Aug 2021 10:05 AM (IST)

    ठेका मजदूरों पीएफ राशि का भुगतान कंपनियां नहीं कर रही है उन्हें नोटिस करें और राशि जमा करने के लिए कहे। ऐसा नहीं करने पर कोयला कंपनियों को नोटिस जारी करें । खनन क्षेत्र में लगी सभी आउटसोर्सिंग कंपनियों के कर्मियों का सीएमपीएफ में खाता खोलना है ।

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    सभी आउटसोर्सिंग कंपनियों के कर्मियों का सीएमपीएफ में खाता खोलना है । (प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर)

    जागरण संवाददाता, धनबाद : नियम के तहत सारे कागजात को निपटारा करें। लंबित मामले जो भी पीएफ, पेंशन से संबंधित है उन्हें तुरंत हल करें। सीएमपीएफ सदस्यों को किसी तरह की परेशानी न हो इसका पूरा ध्यान रखने की जरूरत है। यह बातें गुरुवार को सीएमपीएफ आयुक्त अनिमेष भारती से देश भर के 23 क्षेत्रीय आयुक्त के साथ समीक्षा बैठक के दौरान कही। 68 वां वार्षिक बैठक में मुख्य रूप से चीफ विजिलेंस अफसर कुमार अनिमेष भी शिरकत किया।

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    अनिमेष भारती ने कहा कि जो भी ठेका मजदूरों पीएफ राशि का भुगतान कंपनियां नहीं कर रही है उन्हें नोटिस करें और राशि जमा करने के लिए कहे। ऐसा नहीं करने पर कोयला कंपनियों को नोटिस जारी करें ।उन्होंने कहा कि खनन क्षेत्र में लगी सभी आउटसोर्सिंग कंपनियों के कर्मियों का सीएमपीएफ में खाता खोलना है ।

    वीडियो संवाद के जरिए क्षेत्रीय आयुक्त के साथ यह बैठक हो रही थी। भारती ने कहा कि हर माह एक्शन टेकन रिपोर्ट, मासिक रिपोर्ट समय पर मुख्यालय के साथ साथ कोयला मंत्रालय को भेजें। वीवी स्टेटमैंट को अपडेट करने की जरूरत है।

    बैठक में संयुक्त आयुक्त यूपी कमल, सहायक आयुक्त एके सिन्हा, एसी आरकेपी सिन्हा, ओएसडी अभिजित पाल, ओएसडी वित्त मेरना मुर्मू सहित सभी क्षेत्रीय कार्यालय के आयुक्त व अधिकारी मौजूद थे।

    मुख्य निर्णय

    1. हर क्षेत्रीय कार्यालय में बनेगा ग्रिरवांस सेल व लोडल पदाधिकारी होंगे नियुक्त ।
    2. स्ट्रेट बैंक आफ इंडिया से होगा सीएमपीएफ का पेंशन, पीएफ को लेकर करार।
    3.  विधवा पेंशन के लिए तैयार होगा अलग फार्म।
    4. हर माह क्षेत्रीय कार्यालय में लगेगा पेंशन, पीएफ अदालत, कोयला मंत्रालय जाएगी रिपोर्ट।
    5. लंबित मामलों का निपटारा तय समय सीमा पर करने का आदेश।
    6. हर माह एक्शन टेकन रिपोर्ट तैयार कर मुख्यालय व कोयला मंत्रालय भेजने का निर्देश आदि शामिल है।