चेक कर लें... धनबाद में खत्म होने वाली है 35 हजार ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता
धनबाद जिले में 2007-08 से स्मार्ट कार्ड वाले ड्राइविंग लाइसेंस बनना शुरू हुआ था। तब से लेकर अब तक प्रत्येक साल करीब 30 हजार ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू होते रहे हैं। तकरीबन साढ़े चार लाख पुराने जिले में 2007-08 से स्मार्ट कार्ड वाले ड्राइविंग लाइसेंस बनना शुरू हुआ था।

शशिभूषण, धनबाद। जिले के 35 हजार से भी अधिक ड्राइविंग लाइसेंस रद हो जाएंगे। परिवहन विभाग ने इसकी डेडलाइन तय कर दी है। विभाग की ओर से तय समय तक यदि आपने ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया तो वह पूरी तरह बेकार हो जाएगा। परिवहन विभाग ने बिना स्मार्ट कार्ड वाले ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को बैकलाग एंट्री का आदेश जारी किया है। इसके लिए 15 मार्च डेडलाइन तय की है। 12 मार्च तक आवेदक को इसका आवेदन विभाग में जमा कर देना है। इसके बाद किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस धारक की बैकलाग एंट्री नहीं की जाएगी और न ही उसका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू या डुप्लीकेट बनाया जाएगा। विभागीय आंकड़ों की मानें तो बिना स्मार्ट कार्ड वाले ड्राइविंग लाइसेंस धारकों की संख्या जिले में 35 हजार से भी अधिक है, इन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण या डुप्लीकेट नहीं कराया है। ऐसे लाइसेंस धारकों को विभाग की ओर से अंतिम मौका दिया गया है।
जिले में अब तक साढ़े चार लाख डीएल की हो चुकी है बैकलाग एंट्री
जिले में 2007-08 से स्मार्ट कार्ड वाले ड्राइविंग लाइसेंस बनना शुरू हुआ था। तब से लेकर अब तक प्रत्येक साल करीब 30 हजार ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू होते रहे हैं। यानी बीते 15 सालों में तकरीबन साढ़े चार लाख पुराने ड्राइङ्क्षवग लाइसेंस की बैकलाग एंट्री होने के बाद रिन्यू हो चुके हैं।
ऐसे समझें पूरा मामला
उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति ने 2005 में अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था तो वह बिना स्मार्ट कार्ड का होगा, जिसकी वैधता 2025 तक होगी। इस कारण लाइसेंस धारक बेफिक्र होकर अपना लाइसेंस इस्तेमाल कर रहा है। जब 2025 को ड्राइविंग लाइसेंस धारक अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने या फिर उससे पहले डुप्लीकेट निकलवाने जाएगा तो उसको बैकलाग एंट्री की जरूरत पड़ेगी, जो नहीं होगी। उसका ड्राइविंग लाइसेंस बैकलाग एंट्री नहीं होने के कारण रद माना जाएगा। ऐसे में ड्राइविंग लाइसेंस धारक को फिर से लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया से गुजरना होगा।
कार्यालय में जमा करना होगा आवेदन
बैकलाग एंट्री कराने के लिए आवेदक को परिवहन विभाग में जाकर आवेदन देना होगा। आवेदक को अपने पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की मूल कापी भी जमा करनी होगी। परिवहन विभाग ड्राइविंग लाइसेंस का ब्योरा आनलाइन दर्ज करेगा। इसके बाद उसे अप्रूव किया जाएगा और उसकी बैकलाग एंट्री डाली जाएगी।
बिना स्मार्ट कार्ड वाले ड्राइविंग लाइसेंस की बैकलाग एंट्री के लिए सचिव ने आदेश जारी किया है। इसके लिए समय-सीमा तय की गई है। तय समय पर आवेदन नहीं देने पर उसका लाइसेंस रद हो जाएगा।
-ओम प्रकाश यादव, जिला परिवहन पदाधिकारी, धनबाद

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