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    जितनी संपत्ति उतने का देना हाेगा कर, अब नहीं कर पाएंगे टैक्स का हेरफेर; धनबाद नगर निगम का बड़ा कदम

    Updated: Tue, 16 Sep 2025 04:37 AM (IST)

    धनबाद नगर निगम कर चोरी रोकने के लिए संपत्ति कर आवेदन को स्टेट डेटा सेंटर 2.0 में माइग्रेट कर रहा है। 21 सितंबर तक टैक्स जमा नहीं होंगे। इससे राजस्व संग्रह में सुधार होगा लेकिन जिन्होंने नक्शे से कम निर्माण किया उन्हें परेशानी हो सकती है। 40 हजार से अधिक मकान मालिक संपत्ति कर का भुगतान नहीं कर रहे है जिसके कारण ये कदम उठाया गया है।

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    अब नहीं कर पाएंगे टैक्स का हेरफेर। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, धनबाद। अब कोई भी किसी भी प्रकार के टैक्सों की चोरी नहीं कर पाएगा। खासतौर पर मकानों के नक्सों में अब तक जो टैक्स बचाने को लेकर हेरफेर होता रहा है उसपर पूरी तरह लगाम लग जाएगा।

    क्योंकि अब नगर निगम एकीकृत संपत्ति कर आवेदन एवं भवन योजना आवेदन को माइग्रेट करने जा रहा है। अब तक यह अप्लीकेशन स्टेट डेटा सेंटर 1.0 था जिसे माइग्रेट करते हुए स्टेट डेटा सेंटर 2.0 में किया जा रहा है।

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    इस संबंध में नगर विकास विभाग ने मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जैप आईटी तथा इस कार्य को कर रही सॉफ्टवेयर कंपनी को निर्देश जारी किया है। माइग्रेशन का कार्य 21 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान पानी, होल्डिंग टैक्स समेत अन्य सभी प्रकार के टैक्स जमा करने का कार्य बंद रहेगा।

    यह टैक्स न तो ऑनलाइन जमा होंगे और न ही ऑफलाइन लिए जाएंगे। माइग्रेशन का कार्य समाप्त होने के बाद 22 सितंबर से लोगों टैक्स जमा कर सकेंगे।

    नए स्टेट डेटा सेंटर 2.0 में माइग्रेट होने के बाद नगर निगम को राजस्व संग्रह और योजना बनाने में न केवल मदद मिलेगी बल्कि प्रापर्टी टैक्स के दायरे में आने वाले नए मकानों के पहचान में भी काफी सहायता मिलेगी साथ ही कर संग्रह की पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

    क्यों पड़ी स्टेट डेटा सेंटर 2.0 की जरूरत

    धनबाद नगर निगम की बात करे तो धनबाद में 40 हजार से भी अधिक मकान मालिक संपत्ति कर का भुगतान नहीं कर रहे हैं। वहीं, मकानों के नक्शा की बात करते तो वर्ष 2018 से अब तक दो हजार से भी अधिक लोगों ने नक्शा पास कराया है। लेकिन जमीन और मकान के बीच की वास्तु स्थिति को छुपा लिया है।

    इसे ऐसे समझा जा सकता है कि यदि किसी पास 3600 वर्ग फीट (पांच कटठा) जमीन है। उस व्यक्ति ने 1440 वर्ग फीट में घर का नक्शा पास कराया। वह व्यक्ति नगर निगम में 1440 वर्ग फीट का होल्डिंग टैक्स दे रहा है। जबकि उसकी पूरी भूमि 3600 वर्ग फीट है। वह 2160 वर्ग फीट संपत्ति की टैक्स की चोरी कर रहा है।

    इन्हें हो सकती है परेशानी

    स्टेट डेटा सेंटर 2.0 माइग्रेट होने के बाद संपत्ति की चोरी पर लगाम तो लगेगा पर इसमें उन लोगों को परेशानी हो सकती है जिन्होंने नक्शा अधिक का पास कराया पर उसके अनुरूप निर्माण नहीं किया।

    यानी, यदि कोई व्यक्ति दो फ्लोर का नक्शा पास करता है और वह किसी भी अन्य कारणों से एक ही फ्लोर का निर्माण करता है तो उसे दो फ्लोर का टैक्स देना अनिवार्य होगा। ऐसे में उन लोगों के साथ टैक्स को लेकर परेशानी खड़ी हो जाएगी।