परिवहन विभाग को नहीं दिया मोबाइल नंबर तो ब्लैकलिस्ट में शामिल होगा वाहन, पढ़ें गाइडलाइंस
धनबाद जिले में 87 हजार वाहन मालिकों का मोबाइल नंबर परिवहन विभाग के पास नहीं है। 2018 से पहले के वाहनों के मालिकों को नंबर अपडेट करने को कहा गया है। ऐसा न करने पर वाहनों को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वाहन मालिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं।

शशि भूषण, धनबाद। जिले के 87 हजार वाहन मालिकों का मोबाइल नंबर परिवहन विभाग के पास नहीं है। यह सभी वाहन मालिक वर्ष 2018 से पूर्व के है। यदि इन वाहन मालिकों ने आपने वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराया तो फिर इनके वाहन काली सूची में शामिल किए जाएंगे।
केवल यही नहीं उनके ऊपर जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं, नए वाहन मालिक जिन्होंने अपना मोबाइल नंबर नहीं दिया है या फिर नंबर बदला है उन्हें भी अपना नंबर अपडेट कराना अनिवार्य है। इसके लिए वाहन मालिकों को परिवहन विभाग आने की आवश्यकता नहीं है। वह ऑनलाइन ही अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं।
दरअसल, जिले में वाहन चेकिंग, दुर्घटना या आपात समय में जब वाहन मालिकों के मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है तब परिवहन विभाग, यातायात या फिर पुलिस को संबंधित वाहन मालिकों से संपर्क करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
कई बार तो ऐसा भी देखने में आया है कि सड़क हादसा हुआ और जब आपात सूचना देने के लिए मोबाइल नंबर खोजा गया तो नहीं मिला। मोबाइल नंबर को लेकर विभाग गंभीर हो गया है। जिसके बाद मोबाइल नंबर देना आवश्यक कर किया गया है।
इसलिए जरूरी है मोबाइल नंबर
मोबाइल नंबर अपडेट न होने से वाहन मालिकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे चालान कटने पर सूचना नहीं मिल पाती। प्रदूषण प्रमाण पत्र और इंश्योरेंस फेल होने की जानकारी नहीं मिलती। दुर्घटना होने की स्थिति में पीड़ितों की पहचान नहीं हो पाती। विभाग द्वारा समय समय पर विभिन्न सेवाओं की जानकारी उन्हें नहीं मिल पाती।
खुद नंबर कर सकते हैं अपडेट
वाहन मालिक का मोबाइल नंबर अगर उपयोग में नहीं है या नया नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो आसानी से मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए परिवहन विभाग के पोर्टल पर जाना होगा। वहां दो लिंक दिए जाएंगे।
आपको आधार के माध्यम से मोबाइल नंबर अपडेट चुनना होगा। इसके बाद वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, फिर चेसिस नंबर और इंजन नंबर डालें। रजिस्ट्रेशन की तारीख और रजिस्ट्रेशन की वैधता भी भरनी होगी। इसके बाद वेरिफिकेशन कोड डालकर प्रक्रिया पूरा करना होगा।
इसका दूसरा विकल्प सारथी पोर्टल है। यहां आपको वैलिडेट, रीसेट और एप्लीकेशन स्टेटस का विकल्प मिलेगा। इसे स्कैन करते ही एक पेज खुलेगा। इसमें भी आपको वाहन से जुड़ी जानकारी भरकर सबमिट करना होगा।
नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर अनिवार्य किया गया, लेकिन जब पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन खंगाला गया तो पाया गया कि उनका मोबाइल नंबर नहीं है। परिवहन विभाग ने इस दिशा में कदम उठाते हुए वाहन मालिकों को कहा है समय रहते अपने मोबाइल नंबर अपडेट कर लें नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। - दिवाकर सी द्विवेदी, डीटीओ, धनबाद
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