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    नाकाम रही हर कोशिश, थोड़ी देर में जिला प्रशासन खाली कराएगा जनता मार्केट की 31 दुकानें, की जाएंगी सील

    By Deepak Kumar PandeyEdited By:
    Updated: Mon, 13 Jun 2022 09:57 AM (IST)

    जिला प्रशासन सोमवार को बरटांड़ हाउसिंग काॅलोनी स्थित जनता मार्केट की दूकानों को खाली कराएगा। इसके लिए धनबाद अंचलाधिकारी प्रशांत लायक को दंडाधिकारी प्र ...और पढ़ें

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    सभी दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने के लिए चेतवानी जारी की जा चुकी है।

    जागरण संवाददाता, धनबाद: जिला प्रशासन सोमवार को बरटांड़ हाउसिंग काॅलोनी स्थित जनता मार्केट की दूकानों को खाली कराएगा। इसके लिए धनबाद अंचलाधिकारी प्रशांत लायक को दंडाधिकारी प्रतिनियुक्‍त किया गया है। जनता मार्केट में करीब 70 दुकानदारों पर अतिक्रमण कर दुकान चलाने का आरोप है।

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    अनुमंडल पदाधिकारी प्रेम कुमार तिवारी ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश से इन दुकानों को खाली कराया जा रहा है। इसके लिए अतिक्रमण किए हुए सभी दुकानदारों को नोटिस भेज कर खुद से दुकान खाली करने के लिए कहा जा चुका है। इसके लिए अतिक्रमित दुकानों पर पोस्टर भी चिपकाए गए हैं और लाउडस्पीकर से भी उद्घोषणा कर सभी दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने के लिए चेतवानी जारी की जा चुकी है, लेकिन अभी भी दुकानदारों ने दुकानों को खाली नहीं किया है। अब जबरन सभी से दुकानें खाली कराई जाएंगी। इसके बाद इन सभी दुकानों को सील कर दिया जाएगा।

    झारखंड स्‍टेट बोर्ड को सौंप दी जाएंगी दुकानों की चाबियां

    एसडीओ ने बताया कि दुकानों को सील करने के बाद कोर्ट के आदेशानुसार चाबियां झारखंड स्टेट हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों को सौंप दी जाएंगी। उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए बोर्ड ने शनिवार को मार्केट में नोटिस चस्पा कर रविवार तक दुकानें खाली करने की मुनादी भी की। इसमें कहा कि सोमवार को दंडाधिकारी और पुलिस बल के सहयोग से जनता मार्केट की दुकानें सील की जाएंगी। दुकान के अंदर के सामान की सारी जवाबदेही दुकानदारों की होगी। दुकान सील होने के बाद किसी भी दुकानदार का सामान वापस नहीं होगा। कार्रवाई के बाद बिना अनुमति सील तोड़कर दुकान खोलने को दंडनीय अपराध माना जाएगा।

    दुकानदारों के अनुसार, जनता मार्केट में 70 दुकानें हैं। हालांकि बोर्ड के नोटिस में 31 दुकानदारों के ही नाम हैं। दुकानदारों के नाम के साथ नोटिस चस्पा किया गया है।

    हाउसिंग बोर्ड के साथ कई वर्षों से चल रहा था मुकदमा

    दरअसल मार्केट के मकान मालिकों परेश प्रमाणिक और संजय चौधरी के साथ हाउसिंग बोर्ड का पिछले कई वर्षों से मालिकाना हक को लेकर मुकदमा चल रहा था। करीब तीन साल पहले कोर्ट का फैसला आवास बोर्ड के पक्ष में आया, जिसके बाद से बोर्ड ने इस परिसर को खाली कराने की कवायद शुरू कर दी है। इसके अलावा इस मार्केट के पीछे खाली पड़ी जमीन से भी अतिक्रमण हटाया जाएगा।

    गौरतलब है कि इसके पहले फरवरी माह में भी इन दुकानों को खाली कराने के लिए जिला प्रशासन ने कोशिश की थी, जिसके बाद इस मार्केट में कई दशकों से दुकान किए हुए लोगों ने हटने से इन्‍कार कर दिया था। दुकानदारों के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए उस समय जिला प्रशासन को पीछे हटना पड़ा था। इसके अलावा उसी दिन शहर में किसी कार्य से आए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और कांगेस नेता बन्ना गुप्ता ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया था, जिसके बाद इन दुकानदारों को फौरी तौर पर राहत दी गई थी।