Dhanbad DAV Koyla Nagar : ज्यादा कानून मत बताओ, तुम जज हो क्या ? जो करना है कर लो... जानिए पूरा मामला
डीएवी पब्लिक स्कूल कोयला नगर के ऑफिस सुपरीटेंडेंट ने न केवल मेरे साथ अभद्रता की बल्कि न्यायिक पदाधिकारियों पर भी अभद्र टिप्पणियां की। एडमिट कार्ड देने के एवज में जबरन मुझसे 46 हजार 220 रुपये ले लिए गए।
जागरण संवाददाता, धनबाद : डीएवी पब्लिक स्कूल कोयला नगर के ऑफिस सुपरीटेंडेंट ने न केवल मेरे साथ अभद्रता की बल्कि न्यायिक पदाधिकारियों पर भी अभद्र टिप्पणियां की। एडमिट कार्ड देने के एवज में जबरन मुझसे 46 हजार 220 रुपये ले लिए गए। मेरे बच्चे को जबरन बैठा कर रखा गया। जब मैंने अनलॉफुल कन्फाइनमेंट ( सदस्य परिरोध) की सूचना सरायढेला थाने में दी तो मेरे बच्चे को स्कूल से छोड़ा गया। उपरोक्त बातें शुक्रवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह की अदालत में गवाही देते हुए अधिवक्ता अनूप कुमार सिन्हा ने कहा।
श्री सिन्हा ने अपने बयान में कहा कि 21 अप्रैल 2022 को उनके व्हाट्सएप पर एक सूचना आई कि अपने बच्चे का एडमिट कार्ड लेने के लिए वह बच्चे के साथ स्कूल पहुंचे। इस सूचना पर वह अपने बच्चे के साथ डीएवी स्कूल कोयला नगर पहुंचे तो क्लास के अंदर शिक्षकों ने उनसे 46 हजार 220 रुपये की मांग की और कहा कि रुपये जमा करने पर ही एडमिट कार्ड दिया जाएगा।
इस पर जब उन्होंने कहा कि एडमिट कार्ड सीबीएसई द्वारा जारी किया गया है जिसमें कहीं नहीं लिखा गया कि बिना रुपये के एडमिट कार्ड नही दिया जाएगा। दूसरी ओर झारखंड सरकार ने भी कोविड-19 के तहत आदेश जारी किया है। जिसमें ट्यूशन फी छोड़कर अन्य शुल्क को लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है। वह आदेश आज तक प्रभावी है। इस पर क्लासरूम में मौजूद शिक्षकों ने प्रिंसिपल से बात करने को कहा और उनके बच्चे को वहीं बैठा लिया। जब वह प्रिंसिपल से मिलने गए तो प्रिंसिपल नहीं मिले, ऑफिस सुपरीटेंडेंट डिक्रूज से मिलने को कहा गया। डिक्रूज ने अधिवक्ता से कहा ज्यादा कानून मत बताओ तुम जज हो क्या, बहुत जजों को देखा है। इस पर अधिवक्ता ने कहा कि आप न्यायिक पदाधिकारियों पर अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकते तो कहा जो करना है कर लो, तीन चार केस और करवा दो।
दबाब बनाकर जबरन एटीएम कार्ड और मेरा मोबाइल फोन ले लिया गया। मेरे अकाउंट से 46 हजार 220 रुपये की निकासी कर ली गई । अधिवक्ता ने कहा कि डिक्रूज ने कहा कि जब रुपया नहीं है तो बच्चे को तुम क्यों पढ़ाते हो तुम्हारे ऐसा बहुत वकील और जज को देखे हैं । हमलोग जज को भी कुछ नहीं समझते ।श्री सिन्हा ने आरोप लगाया कि स्कूल के ऑफिस सुपरीटेंडेंट ने उनके और न्यायिक पदाधिकारियों के मान-सम्मान को ठेस पहुंचाई, मानहानि किया रंगदारी की, उनके बच्चे को सदोष परिरोध में रखा । मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया बच्चा स्कूल में ही काफी फफक कर रोने लगा । श्री सिन्हा ने आरोप लगाया है कि उनके बच्चे ने कोविड काल में डीएवी स्कूल के बस की सुविधा नहीं ली बावजूद उनसे बस का भाड़ा ,एस्टेब्लिशमेंट फीस ,एरियर फीस, एनुअल चार्ज सब ले लिया जबकि सरकार का आदेश है कि ट्यूशन फी छोड़कर स्कूल कोई दूसरा फीस नहीं ले सकता।
अधिवक्ता श्री सिन्हा ने 28 अप्रैल 22 को डीएवी पब्लिक स्कूल कोयला नगर के ऑफिस सुपरीटेंडेंट जॉर्ज बर्नाड डिक्रूज के विरुद्ध अदालत में मुकदमा दायर कर आरोप लगाया था कि प्रबंधन ने केवल उनके साथ बल्कि दर्जनों अभिभावकों के साथ अभद्रता की उन्हें परेशान किया गया और जबरन पैसे लिए गए तब एडमिट कार्ड दिया गया । मामले की लिखित शिकायत सरायढेला थाना प्रभारी किशोर तिर्की को दिए जाने के बाद भी आज तक उस पर कार्यवाही नहीं हुई थी।