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Dhanbad: कोर्ट के आदेश को हल्‍के में लेना, भूली के ओपी प्रभारी को पड़ गया भारी...जान‍िए पूरा मामला

भूली ओपी प्रभारी फंस गए। कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के कारण फजीहत हो गई। कोर्ट को भी लगा मेरा आदेश है या मजाक। बोलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। ऐसे में कोर्ट ने उन्‍हें सबक सीखाया है। पढ़‍िए पूरी खबर

By Atul SinghEdited By: Published: Tue, 05 Jul 2022 09:24 PM (IST)Updated: Tue, 05 Jul 2022 09:25 PM (IST)
कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करना भूली ओपी प्रभारी को भारी पड़ गया। (प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर)

व‍िध‍ि सवांददाता, धनबाद: कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करना भूली ओपी प्रभारी को भारी पड़ गया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह की अदालत ने भूली ओपी प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दरअसल मार्च 2022 में वासेपुर निवासी नासरीन सबा ने अपने पति परवेज अख्तर व अन्य के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना का शिकायतवाद कोर्ट में दायर किया था। नासरीन के अधिवक्ता संजय कुमार पांडे की दलील सुनने के बाद अदालत ने भूली ओपी प्रभारी को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। बावजूद इसके अभी तक भूली ओपी में प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। इसी पर ओपी प्रभारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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बच्ची से दुष्कर्म में सिजुआ का युवक दोषी, सजा आज

नौ वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने टाटा सिजुआ 20 नंबर निवासी 40 वर्षीय शिवबालक रजवार को दोषी करार दिया है। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए छह जुलाई की तारीख निर्धारित की है। प्राथमिकी बच्ची की मां की शिकायत पर जोगता थाने में 15 सितंबर 2013 को दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक 15 सितंबर 2013 को पीड़िता अपनी मां के साथ श्याम बाजार हटिया गई थी कि बिस्किट खिलाने का बहाना बनाकर शिवबालक उसे बालू बंकर की ओर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया था। काफी खोजबीन के बाद पीड़िता मिली थी। वह जख्मी हालत में थी। पुलिस ने 21 अक्टूबर 2015 को इस मामले में आरोप पत्र दायर किया था। अभियोजन ने इस मामले में छह लोगों की गवाही कराई थी।

अनवर-डिक्की की डिस्चार्ज अर्जी खारिज

जमीन कारोबारी नन्हे की हत्या के मामले के आरोपित प्रिंस खान के सहयोगी डिक्की एवं अनवर की डिस्चार्ज अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। अधिवक्ता उदय कुमार भट्ट ने दलील देते हुए कहा था कि अनवर के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। 24 नवंबर 2021 को वासेपुर में नन्हे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

विधायक ढुलू के खिलाफ नहीं हो सका आरोप तय

महिला नेत्री के साथ दुष्कर्म की कोशिश के मामले में मंगलवार को बाघमारा के विधायक ढुलू महतो के विरुद्ध आरोप तय नहीं किया जा सका। विधायक की ओर से अधिवक्ता एसएन मुखर्जी ने आवेदन देकर कहा कि उन्होंने इस अदालत के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इसलिए उन्हें समय दिया जाए। अदालत ने सुनवाई के लिए 19 जुलाई की तारीख निर्धारित कर दी है। 20 मई को एमपी-एमएलए के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने विधायक ढुलू महतो की डिस्चार्ज की अर्जी खारिज कर दी थी।

वारंटी को छुड़ाने के मामले में बहस पूरी करने का आदेश

वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिए जाने के मामले में दायर अपील पर मंगलवार को एमपी-एमएलए के लिए गठित विशेष अदालत में सुनवाई तकनीकी वजहों से टल गई। अदालत ने बहस पूरी करने का आदेश देते हुए सुनवाई के लिए अगली तारीख 13 जुलाई निर्धारित की है। अदालत ने विधायक ढुलू समेत कांड के नामजद पांच आरोपितों को वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिए जाने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में डेढ-डेढ वर्ष की सजा सुनाई थी।

संजय हत्याकांड में पप्पू सिंह नहीं हुए हाजिर

कोयला कारोबारी संजय सिंह की हत्या के चर्चित मामले की सुनवाई मंगलवार को अदालत में हुई। इस दौरान मामले के आरोपित पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह के नाती पप्पू सिंह उर्फ रवि शंकर सिंह हाजिर नहीं थे। अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का निर्देश दिया है। 26 मई 1996 को संजय सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी l

आउटसोर्सिंग गोली कांड में सुनवाई

सद्भाव आउटसोर्सिंग में वर्चस्व स्थापित करने को लेकर हुई गोलीबारी के चर्चित मामले की सुनवाई मंगलवार को अदालत में हुई। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी पूजा पांडे की अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान एकलव्य सिंह अदालत में हाजिर नहीं थे। एकलव्य की ओर से मुकदमे की पैरवी वरीय अधिवक्ता विनय सिंह ने की। गौरतलब है कि सद्भाव परियोजना में जमसं बच्चा गुट व भाजपा समर्थकों के बीच वर्चस्व स्थापित करने के लिए गोली-बम चले थे। इस संबंध में धनसार थाना के तत्कालीन प्रभारी अशोक कुमार डालमिया के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।


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