धनबाद: बारामुड़ी खटाल संचालकों को छठ पूजा तक मिली मोहलत, 19 नवंबर को अगली सुनवाई
धनबाद के बारामुड़ी में खटाल संचालकों को छठ पूजा तक के लिए राहत मिली है, अगली सुनवाई 19 नवंबर को ...और पढ़ें

धनबाद अंचल कार्यालय पहुचे बारामुड़ी निवासी और अंचल अधिकारी राम प्रवेश। (फोटो जागरण)
HighLights
बारामुड़ी खटाल संचालकों को छठ पूजा तक राहत।
धनबाद प्रशासन की खाली कराने की कार्रवाई जारी।
अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी।
जागरण संवाददाता, धनबाद। शहर के बारामुड़ी में दो दशक से खटाल चलाने वालों को धनबाद प्रशासन ने छठ पूजा तक के लिए राहत दी है। इस मामले में अब धनबाद के अंचलाधिकारी राम प्रवेश कुमार अगली सुनवाई 19 नवंबर को करेंगे।
धनबाद जिला प्रशासन ने बारामुड़ी को खाली कराने की कार्रवाई शुरू की है। जबकि बारामुड़ी की जमीन पर खटाल वालों को धनबाद की तत्कालीन उपायुक्त डा. बीला राजेश ने ही बसाया था। अब वर्तमान उपायुक्त आदित्य रंजन खाली करवाने में जुटे हैं। इससे खटाल वालों में आक्रोश है।
बारामुड़ी खटाल को हटाने के मामले में सोमवार को अंचल कार्यालय में सैकड़ों लोग पहुंचे। लोगों ने अंचल अधिकारी राम प्रवेश कुमार से छठ पूजा के बाद तक मोहलत देने का अनुरोध किया। इस पर अंचल अधिकारी ने अगली सुनवाई के लिए 19 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। इस दिन सभी संबंधित लोगों को अपने जमीन के कागजात के साथ उपस्थित होकर पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है।
अंचल अधिकारी राम प्रवेश कुमार ने स्पष्ट कहा कि जिन लोगों के पास जमीन से संबंधित वैध कागजात नहीं हैं, उन्हें स्वत: अतिक्रमण वाली जमीन खाली करनी होगी। किसी भी कीमत पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन की ओर से सभी संबंधित लोगों को कागजात प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा रहा है।
इधर, बारामुड़ी खटाल को हटाने के मामले में राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। खटाल के समर्थन में 4 नवंबर को पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव धनबाद पहुंचेंगे। वहीं, झारखंड सरकार के मंत्री संजय यादव भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोनों नेताओं का कार्यक्रम 4 नवंबर को सुबह 11 बजे मेमको मोड़ में निर्धारित है।
कार्यक्रम बारामुड़ी खटाल बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले होगा। लेकिन राजनीतिक सरगर्मी से बारामुड़ी खटाल का मामला अब प्रशासनिक कार्रवाई के साथ राजनीतिक रूप भी लेता जा रहा है। 19 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई में जमीन के कागजात और संबंधित पक्षों की दलीलों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।
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