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आज से बीएलओ वितरित करेंगे फोटो वोटर्स स्लीप का वितरण

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नैंसी सहाय ने गुरुवार को कहा कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर छ से 11 दिसंबर तक बीएलओ द्वारा फोटो वोटर्स स्लीप का वितरण घर-घर जाकर करना सुनिश्चित किया गया है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 05 Dec 2019 05:40 PM (IST)Updated: Thu, 05 Dec 2019 05:40 PM (IST)
आज से बीएलओ वितरित करेंगे फोटो वोटर्स स्लीप का वितरण
आज से बीएलओ वितरित करेंगे फोटो वोटर्स स्लीप का वितरण

देवघर : जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नैंसी सहाय ने गुरुवार को कहा कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर छ: से 11 दिसंबर तक बीएलओ द्वारा फोटो वोटर्स स्लीप का वितरण घर-घर जाकर करना सुनिश्चित किया गया है। इसको लेकर संबंधित अधिकारी व कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया है। साथ ही शत-प्रतिशत डिजिटल मतदाता पर्ची का वितरण सुनिश्चित कराने का भी निर्देश दिया गया है।

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मतदाता दर्ज करा सकते हैं शिकायत : मतदान की तिथि से पांच दिन पूर्व तक मतदाता पर्ची नहीं मिलने पर अनुवीक्षक नियंत्रण कक्ष में जारी किए गए टोल फ्री नंबर-18003450733 या 1950 पर कॉल कर मतदाता अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। इस शिकायत के आधार तत्काल अग्रतर पहल की जाएगी।

डिजिटल मतदाता पर्ची से मिलेगी मतदाताओं को सुविधा : उपायुक्त नैंसी सहाय ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव से भारत निर्वाचन आयोग कुछ नई चीजों की शुरुआत की है। जिसमें क्यूआर कोड सिस्टम भी शामिल है। इस बार मतदाताओं को जो मतदाता पर्ची दी जाएगी उसमें क्यूआर कोड भी प्रिट रहेगा। यह मतदाताओं को बूथ पर लंबी लाइन से छुटकारा दिलाने में मदद करेगा। यह सुविधा देवघर विधानसभा क्षेत्र के बूथों के लिए उपलब्ध रहेगी। बूथ एप के जरिए वोटर को सारी जानकारी मोबाइल पर उपलब्ध हो जाएगी। इससे वोटरों का भी समय बचेगा। साथ ही पीठासीन पदाधिकारियों को भी अन्य रिपोर्ट बनाने में काफी सहूलियत होगी।

डिजिटल मतदाता पर्ची वितरण के दौरान कराएं हस्ताक्षर : डिजिटल मतदाता पर्ची वितरण के समय संबंधित बीएलओ पर्ची वितरण के दौरान दी गयी पंजी में हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान जरूर प्राप्त किया जाए। घर में संबंधित मतदाता नहीं होने पर घर के किसी ऐसे सदस्य को पर्ची दी जाएगी जो स्वयं भी मतदाता हो। मतदाता पर्ची किसी भी स्थिति में समूह में किसी को नहीं दिया जाएगा। उपायुक्त ने यह भी ताकीद किया है कि किसी भी प्रकार से अनाधिकृत व्यक्ति के माध्यम से वितरण कराना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा आईपीसी के तहत दंडनीय है। मतदाता पर्ची वितरण के दौरान कोई मतदाता मृत हो गये हों या अनुपस्थित हैं या स्थानांतरित हो गये हो तो उनके मतदाता पर्ची पर अनुपस्थित, स्थानांतरित या मृत जो भी लागू हो अंकित किया जायेगा। बीएलओ के पास दो प्रति वर्ण क्रमानुसार फोटो रहित मतदाता सूची उपलब्ध होगी जिसका उपयोग मतदाताओं के क्रमांक आदि खोजने के कार्य में किया जाएगा। वितरण के बाद बची हुई पर्ची बीएलओ द्वारा संबंधित ईआरओ को वापस लौटा दिया जाएगा। वितरण संबंधी कार्यक्रम की सूचना सभी राजनैतिक दल व अभ्यर्थियों को दी जाएगी।


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