Deoghar Shravani Mela: सप्ताह में दो दिन शहर में इन वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध, प्रशासन का सख्त आदेश
श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए देवघर जिला प्रशासन ने रविवार रात 11 बजे से सोमवार रात 12 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। दुमका गिरिडीह चकाई जमुई भागलपुर गोड्डा सारवां सारठ सुल्तानगंज और मधुपुर की ओर से आने वाले वाहनों के लिए अलग-अलग स्थानों पर रोक लगाई गई है। आवश्यक सेवाओं के वाहनों के लिए विशेष योजना बनाई गई है।
जागरण संवाददाता, देवघर। इस बार श्रावणी मेला के दौरान पहले की अपेक्षा अधिक भीड़ होने की उम्मीद है। खासकर रविवार और सोमवार को भीड़ सबसे अधिक होगी। ऐसे में मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ और उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने रविवार रात 11 बजे से सोमवार रात 12 बजे तक शहर में सभी प्रकार के भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी है।
जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के तहत इस अवधि में दुमका की ओर से आने वाले सभी भारी वाहन जैसे ट्रक, ट्रैक्टर व अन्य मालवाहक वाहनों को जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र के घोरमारा अस्थाई टीओपी अंतर्गत तीर नगर से पीछे या पीछे से मोड़ दिया जाएगा।
यहां से ये वाहन सारवां होते हुए जाएंगे। वहीं गिरिडीह की ओर से आने वाले सभी भारी वाहनों को जिले के देवीपुर थाना चौधरी डोड में प्रवेश पर रोक रहेगी।
चकाई, जमुई की ओर से आने वाले भारी वाहनों को जिले के जसीडीह थाना क्षेत्र के मानिकपुर मोड से 100 मीटर पहले ही रोक दिया जाएगा।
भागलपुर, गोड्डा की ओर से आने वाले भारी वाहनों को जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र के भगवानपुर मोड के पीछे रोक दिया जाएगा। सारवां, सारठ की ओर से आने वाले भारी वाहनों को जिले के कुंदा थाना क्षेत्र के कर्णकोल मोड से 100 मीटर पीछे रोक दिया जाएगा।
सुल्तानगंज की ओर से आने वाले भारी वाहनों को जिले के जसीडीह थाना क्षेत्र के दर्दमारा बार्ड से 100 मीटर पहले रोक दिया जाएगा। मधुपुर की ओर से आने वाले भारी वाहनों को कुंदा थाना क्षेत्र के एयरपोर्ट मोड के पास रोक दिया जाएगा।
सब्जी, फल, राशन आदि आवश्यक सेवाओं को ले जाने वाले वाहनों के लिए भी योजना बनाई गई है। रविवार और सोमवार को छोड़कर सभी ट्रक रात 11 बजे अपने-अपने नो एंट्री जोन में प्रवेश करेंगे और माल उतारने के बाद सुबह पांच बजे तक शहर से बाहर निकल जाएंगे।
ट्रेन से रोके जाने वाले माल लेकर आने वाले वाहन रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक टाभाघाट मोड से बायीं ओर देवपुरा, रिखिया मोड, मोहनपुर, चौपामोड़ होते हुए चलेंगे।
वाहनों के परिचालन के लिए लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
श्रावणी मेला के दौरान वाहनों के परिचालन के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। देवघर क्लब मैदान से बासुकीनाथ तक स्थानीय वाहनों एवं मेला विशेष व्यवसायिक बसों के लिए सभी प्रकार के कागजात की जांच के बाद जिला परिवहन विभाग द्वारा परमिट निर्गत किया जाएगा।
सभी प्रकार के वाहनों के मालिक अपने वैन का रजिस्ट्रेशन, बीमा प्रमाण पत्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र, परमिट एवं अन्य कागजात जमा करेंगे। कोई भी वाहन ओवरलोड नहीं होगा।
कोई भी चालक निर्धारित गति सीमा से अधिक गति से वाहन नहीं चलाएगा। ओवर स्पीडिंग एवं रेस ड्राइविंग करने पर कार्रवाई की जाएगी। सभी मैक्सी, टोटो, ऑटो अपने निर्धारित रूट की सीमा में ही चलेंगे जो 16 किमी निर्धारित किया गया है।
सभी को यातायात नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना होगा। निर्धारित दर से अधिक किराया ही लिया जाएगा। इन निर्देशों का पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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