देवघर शहर में मकान बनाने वाले ध्यान दें! सड़क किनारे गिट्टी-बालू गिराने के लिए लेनी होगी परमिशन
देवघर शहर में मकान बनाने से पहले लोगों को सड़क किनारे गिट्टी-बालू गिराने के लिए नगर निगम से परमिशन लेनी होगी। बिना अनुमति के सामग्री गिराने पर कार्रवा ...और पढ़ें

सड़क किनारे पड़ी गट्टी। फोटो जागरण
जागरण संवाददाता, देवघर। निगम क्षेत्र के किसी भी इलाके, चाहे वह मुख्य मार्ग हो या संपर्क पथ, चाहे हो मोहल्ला की गलियां। इन जगहों पर ना तो भवन निर्माण सामग्री और ना ही भवन निर्माण सामग्री के अवशेषों को सड़क किनारे जमा कर यातायात को प्रभावित नहीं कर सकते है। इसके लिए निगम प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी।
आवेदन देकर निगम प्रशासन को बताना होगा कि भवन निर्माण सामग्री को कितने घंटों के अंदर हटा लिया जाएगा। निगम प्रशासन से अनुमति के बाद ही भवन निर्माण सामग्री गिराया जा सकेगा, वो भी केवल 24 घंटे के लिए ही अनुमति दी जाएगी।
इसके बाद तय समय सीमा के अंदर सामग्री को नहीं हटाया तो नगरपालिका एक्ट के तहत ना केवल आर्थिक दंड सहित कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। जुर्माने के रूप में दो हजार रुपये 25 हजार रुपये तक की राशि चुकाना पड़ेगा।
निर्माण कार्य की वजह से अक्सर होती है इस तरह की परेशानी
निगम क्षेत्र में लगातार बड़े-बड़े आवासीय, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों सहित छोटे-मोटे स्तर पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। सबसे अधिक संख्या फ्लैटों की है। फ्लैट निर्माण कार्य कराने के दौरान बड़े-बड़े वाहनों से गिट्टी, बालू, ईंट, सीमेंट आदि को मंगाया जाता है।
गाड़ी सड़क किनारे इन सामग्रियों को खाली करती है, जो कई-कई दिनों तक पड़ा रहता है। इस वजह से इन इलाकों में ना केवल यातायात बल्कि लोगों की आवाजाही प्रभावित होती है।
सड़क किनारे भवन निर्माण सामग्री गिराने से पूर्व आवेदन देकर अनुमति लेनी होगी। आवेदन में बताना होगा कि 24 घंटे के अंदर सारी सामग्री हटा ली जाएगी। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ नगर पालिका एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। जुर्माने के रूप में दो हजार से 25 हजार रुपये तक की वसूली की जाएगी। -प्रकाश मिश्रा, नगर प्रबंधक

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