Deoghar News: बिना लाइसेंस मीट-मुर्गा दुकान पर होगी कार्रवाई, विभाग ने जारी किया सख्त निर्देश
देवघर में बिना लाइसेंस और खुले में चल रही मीट और मुर्गा दुकानों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग सख्त हो गया है। विभाग ने नियमों का पालन सुनिश्चित करने के ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, देवघर। धार्मिक नगरी बैद्यनाथधाम पर खुले में और बिना निबंधन के संचालित मीट व
मुर्गा दुकानों के खिलाफ जिला खाद्य सुरक्षा विभाग गंभीर हो गई है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 और विनियम 2011 के निर्देशों का पालन नहीं करने वाले ऐसे दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।
नियमों का पालन करने को लेकर जिला खाद्य पदाधिकारी राजेश कुमार शर्मा द्वारा मीट व मुर्गा दुकान
संचालकों को निर्देश जारी किया है।
जारी निर्देशों में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण एवं राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड झारखंड द्वारा मीट व मुर्गा दुकान संचालन के लिए नियमों का पालन करना अनिवार्य बताया है।
जारी निर्देशों का करना होगा अनुपालन:
लाइसेंस से पहले एनओसी अनिवार्य
मीट व मुर्गा दुकान संचालन करने के लिए खाद्य अनुज्ञप्ति या पंजीकरण से पूर्व स्थानीय निकाय एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। खुले में मांस काटकर या लटकाकर बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है।
धार्मिक स्थलों से दूरी तय
मीट दुकान धार्मिक स्थल से कम से कम 50 मीटर की दूरी पर होगी। यदि दुकान धार्मिक स्थल के मुख्य द्वार के सामने है तो यह दूरी 100 मीटर अनिवार्य होगी। साथ ही मीट की दुकान सब्जी या मछली दुकान के पास नहीं होनी चाहिए।
दुकान की संरचना के स्पष्ट मानक
दुकान का दरवाजा स्वतः बंद होने वाला काले शीशे का होना चाहिए। दुकान की ऊंचाई कम से कम तीन मीटर तथा वातानुकूलित दुकान में 2.5 मीटर निर्धारित की गई है। दीवारों पर पांच फीट तक अभेद्य कंक्रीट सामग्री (जलरोधक) व फर्श पक्का, नान-स्लिपरी और ढलानयुक्त होना अनिवार्य है।
स्वच्छता और भंडारण पर जोर
मीट काटने के सभी औजार स्टेनलेस स्टील के होने चाहिए। दुकान में पीने योग्य पानी, उचित ड्रेनेज, ढक्कन युक्त काउंटर टेबल और पशु अपशिष्ट निस्तारण की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। 48 घंटे से अधिक मांस भंडारण की स्थिति में चार से आठ डिग्री सेल्सियस तापमान वाला डिस्प्ले या फ्रीजिंग कैबिनेट होना जरूरी होगा। क्रास वेंटीलेशन की सुविधा के साथ स्थान हवादार होना चाहिए।
साइन बोर्ड लगाना अनिवार्य
हर दुकान पर स्पष्ट साइन बोर्ड लगाया जाएगा, जिसमें यह अंकित होगा कि मांस झटका है या हलाल।
पालन नहीं करने पर कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने सभी मीट एवं मुर्गा दुकानदारों को नियमों का पूर्ण पालन करते हुए खाद्य अनुज्ञप्ति, पंजीकरण प्राप्त करने के बाद ही व्यवसाय संचालित करें। ऐसा नहीं करने वाले दुकान संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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