सेल के पूर्व अफसरों के लिए खुशखबरी: लाइसेंस पर सी टाइप आवास, पीआरपी पर कब होगा फैसला?
सेल के पूर्व अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें अब लाइसेंस पर सी टाइप आवास मिलेगा, जिससे आवास की समस्या कम होगी। हालांकि, पीआरपी पेमेंट पर अभी भी कंपनी के निर्णय का इंतजार है। सेल प्रबंधन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अन्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी विचार कर रहा है।

सेल के पूर्व अफसरों के लिए खुशखबरी
जागरण संवाददाता, बोकारो। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड सेल के सेवानिवृत अधिकारियों को लाइसेंस योजना के तहत उच्च श्रेणी का यानी की सी टाइप आवास दिया जाएगा। मसले पर 23 व 24 अक्टूबर को नई दिल्ली में सेल प्रबंधन व स्टील एग्जीक्यूटिव फेडरेशन आफ इंडिया सेफी के पदाधिकारियों के बीच अहम बैठक होने वाली है, जहां लाइसेंस योजना को प्रारंभ करने पूर्व उसके तय मानकों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
वर्तमान समय में सेल के सेवानिवृत कर्मचारी व अधिकारियों को कंपनी का सिर्फ ईएफ टाइप आवास 11 माह के लिए लाइसेंस पर दिया जा रहा है। जहां कंपनी के कई रिटायर डीआई, ईडी, सीजीएम, जीएम, आदि लाइसेंस योजना के लिए आवेदन नही कर पा रहे है।
इसका कारण यह है की उक्त सभी अधिकारियों को कंपनी प्रबंधन उनकी सेवा में रहते उच्च श्रेणी का मकान उन्हें आवंटित करती है, जिसमें में अपने स्वजनों के साथ रहते थे। ऐसे में रिटायर होने के बाद वे पुन: लाइसेंस योजना के तहत ईएफ टाइप आवास के लिए आवेदन नही कर पा रहे है।
चूंकि ईएफ टाइप दो कमरे का आवास होता है। योजना के शुरू होने से जहां सेल के रिटायर अधिकारियों को बड़ी राहत मिलेगी, वही उच्च श्रेणी का मकान लाइसेंस पर देने से कंपनी प्रबंधन को राजस्व के मद में बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा।
होली में पीआरपी भुगतान पर होगी बात
सेल के वर्तमान व पूर्व अधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2023-24 का पीआरपी 17 अक्टूबर को भुगतान किये जाने के बाद सेफी के पदाधिकारी वित्त वर्ष 2024-25 के परफारमेंस रिलेटेड पे यानी की पीआरपी की मांग को लेकर 23 व 24 अक्टूबर की बैठक में प्रबंधन से वार्ता करेंगे।
इस दौरान कंपनी के वित्तीय हालात को देखते हुए साल 2024-25 के पीआरपी की राशि होली के समय सेल अधिकारियों को दिए जाने पर बात बन सकती है। जबकि सेलकर्मियों की मृत्यु के दौरान उनके आश्रित पुत्र व पुत्री को भी कंपनी के अस्पताल में 25 साल तक इलाज की सुविधा देने पर सहमति बनी सकती है।
वर्तमान समय में सेल के अधिकारी या कर्मचारी का मृत्यु पर सिर्फ उनके आश्रित पति या पत्नी में से किसी एक को ही कंपनी के अस्पताल में इलाज की सुविधा दी जा रही है।
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