Bokaro News: नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के एक दोषी को आजीवन कारावास, तीन को 25-25 साल की कैद
ललपनिया की रहने वाली एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले चास मुफस्सिल निवासी 25 वर्षीय आदेश मोदी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना में शामिल टुंडी धनबाद निवासी रंजीत चौड़े आसनबनी साबड़ा सियालजोरी निवासी 21 वर्षीय विजय मांझी और 26 वर्षीय पिंड्राजोरा निवासी प्रदीप सोरेन का 25-25 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

जागरण संवाददाता, बोकारो। ललपनिया की रहने वाली एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले चास मुफस्सिल निवासी 25 वर्षीय आदेश मोदी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो देवेश कुमार त्रिपाठी की अदालत ने दुष्कर्मी आदेश को बीस हजार रुपये जुर्माना भी भरने का आदेश दिया है। जुर्माना न देने पर इसे एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
घटना में शामिल टुंडी धनबाद निवासी रंजीत चौड़े, आसनबनी साबड़ा सियालजोरी निवासी 21 वर्षीय विजय मांझी और 26 वर्षीय पिंड्राजोरा निवासी प्रदीप सोरेन का 25-25 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
बीस-बीस हजार रुपये जुर्माना
तीनों को बीस-बीस हजार रुपये जुर्माना भी भरने का आदेश अदालत ने दिया है। जुर्माना न देने पर इन्हें एक-एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा काटने का आदेश भी अदालत से मिला है। इस मामले में अभियोजन का पक्ष अदालत में विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार ने रखा।
घटना ललपिनया ओपी इलाके में हुई थी। किशोरी वर्ष 2023 के पंद्रह अगस्त के सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखकर अपने स्कूल से घर लौट रही थी। रास्ते में बोरिंग गाड़ी के मजदूर मौजूद थे। सभी इसे रास्ते से खींचकर जंगल में ले गए।
मुख्य आरोपित आदेश मोदी ने इसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी किसी तरह यहां से भागकर अपने घर लौटी और स्वजनों को घटना की जानकारी दी। मौके पर पिता समेत अन्य स्वजन पहुंचे और आरोपितों को पकड़ लिए।
पुलिस ने इस मामले में जांच के बाद आरोप पत्र अदालत में समर्पित किया। अदालत ने विचारण के बाद आदेश मोदी को दुष्कर्म करने के लिए आजीवन कारावास व बाकी तीन को सहयोग के लिए 25-25 वर्ष के कैद की सजा सुनाई।
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