नगर निगम की अनुमति से ही दुकानदार अस्थायी ढांचा का कर सकते निर्माण
चास नगर निगम क्षेत्र में कारोबार करने वाले दुकानदार त्योहार में विभाग से अनुमति लेने के बाद ही अस्थायी ढांचा का निर्माण कर सकते हैं। अगर बिना आदेश के दुकान के बाहर अस्थायी ढांचा पाया गया तो झारखंड नगरपालिका एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

जागरण संवाददाता, चास: चास नगर निगम क्षेत्र में कारोबार करने वाले दुकानदार त्योहार में विभाग से अनुमति लेने के बाद ही अस्थायी ढांचा का निर्माण कर सकते हैं। अगर बिना आदेश के दुकान के बाहर अस्थायी ढांचा पाया गया तो झारखंड नगरपालिका एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार सिंह ने कहा कि त्योहार में दुकान एवं प्रतिष्ठान के समीप सड़क पर व सार्वजिनक स्थान पर किसी प्रकार के अस्थायी ढांचा का निर्माण करते हैं तो विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य है। इसके पूर्व चास थाना प्रभारी लिखित अनापत्ति लेना जरूरी है। इसके बाद ही निगम से आदेश दिया जाएगा। एक नवंबर से आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क डीडी, चेक व कैश जमा करने के उपरांत जांच कर अस्थायी ढांचा निर्माण की अनुमति दी जाएगी। अनापत्ति शुल्क 40 रुपये प्रति वर्गफीट निर्धारित किया गया है।

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