ऊधमपुर पुलिस का बड़ा एक्शन, कुख्यात ड्रग तस्कर विक्रमजीत की अमृतसर में एक करोड़ मूल्य की संपत्ति कुर्क
ऊधमपुर पुलिस ने अमृतसर के कुख्यात ड्रग तस्कर विक्रमजीत की एक करोड़ की संपत्ति कुर्क की। यह कार्रवाई एनडीपीएस अधिनियम के तहत की गई, क्योंकि विक्रमजीत ने यह संपत्ति मादक पदार्थों के व्यापार से अर्जित की थी। पुलिस ने अमृतसर में उसके डुप्लेक्स घर को कुर्क कर लोगों को सूचित किया कि अब इसकी खरीद-फरोख्त नहीं हो सकती।

इस वर्ष, ऊधमपुर पुलिस ने नशा मुक्त जिला बनाने के लिए 11.62 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है।
डिजिटल डेस्क, जागरण, ऊधमपुर। जम्मू-कश्मीर के जिला ऊधमपुर की पुलिस ने तशा तस्करी पर नकेल कसने के लिए बड़ी कार्रवाई करते हुए अमृतसर के कुख्यात ड्रग तस्कर की एक करोड़ मूल्य की संपत्ति को कुर्क किया।
पुलिस स्टेशन मजालता में दर्ज एफआईआर की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी विक्रमजीत कुमार पुत्र सुख राज निवासी इंद्रपुरी, गली नंबर 1, तहसील व जिला अमृतसर के पास एक डुप्लेक्स आवासीय मकान है।
जांच के दौरान एकत्रित सामग्री के आधार पर यह बात सामने आई कि विक्रमजीत ने यह उक्त संपत्ति मादक पदार्थों के व्यापार से अर्जित अपराध की आय से बनाई है। सभी सबूत जुटाने के बाद ऊधमपुर लिस ने कानून के अनुसार, अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68(एफ) के तहत उसकी संपत्ति कुर्क कर ली।
ऊधमपुर से अमृतसर गई एक विशेष टीम ने विक्रमजीत के डुप्लेक्स घर के बाहर कुर्की का बैनर लगाते हुए आसपास के लोगों को सूचित किया कि कानूनी के तहत अब ये मकान की खरीदफरोख्त नहीं हो सकती। पुलिस ने मकान का अनुमानित बाजार मूल्य एक करोड़ रुपये बताया।
अधिकारी ने बताया कि अब यह मकान ऊधमपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई के तहत एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68(एफ) के प्रावधानों के तहत कुर्क कर लिया गया है।
यहां यह बताना उचित होगा कि उधमपुर पुलिस ने चालू वर्ष के दौरान एनडीपीएस से संबंधित मामलों में करीब 11.62 करोड़ मूल्य की संपत्ति कुर्क की है, जो ऊधमपुर को नशा मुक्त जिला बनाने के उसके दृढ़ संकल्प की पुष्टि करता है।

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