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    ऊधमपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अंतर-जिला ड्रग तस्कर की 1.20 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क

    By Sher Singh Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 06:05 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के ऊधमपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर-जिला ड्रग तस्कर की 1.20 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं। यह कार्रवाई मादक पद ...और पढ़ें

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    ऊधमपुर पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में मादक पदार्थों के कारोबार पर लगाम लगने की उम्मीद है।

    जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए ऊधमपुर पुलिस ने एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए अंतर-जिला ड्रग तस्कर की करीब 1.20 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियों को कुर्क कर लिया है। यह कार्रवाई नशा तस्करों के नेटवर्क को आर्थिक रूप से तोड़ने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।

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    आपको बता दें कि पिछले कुछ महीने से पुलिस सख्त कार्रवाई करते हुए नशा तस्करों पर पूरी तरह से अंकुश लगाने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला बांदीपोरा के एक अंतर-जिला ड्रग तस्कर की संपत्तियों को अटैच किया है।

    1.20 करोड़ मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क किया

    यह कार्रवाई जिला ऊधमपुर के पुलिस स्टेशन में रैंबल में दर्ज एफआईआर संख्या 117/2025, धारा 8/21/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 68(एफ) के अंतर्गत आरोपी की करीब 1.20 करोड़ मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क किया है।

    कुर्क की गई संपत्तियां वाहिद मकबूल मीर पुत्र मोहम्मद मकबूल मीर, निवासी शिलवेट, सुंबल, जिला बांदीपोरा की बताई जा रही हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी लंबे समय से अंतर-जिला स्तर पर नशीले पदार्थों की तस्करी में संलिप्त था और उसने नशे के अवैध कारोबार से अर्जित धन से ये संपत्तियां हासिल की थीं।

    कुर्क की गई संपत्तियों में शिलवेट, सुंबल, जिला बांदीपोरा में स्थित सर्वे नंबर 344, आबादी देह में 08 मरले भूमि पर निर्मित दो मंजिला आवासीय मकान, टिप्पर वाहन, पंजीकरण संख्या जेके19-1061, टिप्पर वाहन, पंजीकरण संख्या जेके01एन-7343 शामिल है।

    एनडीपीएस एक्ट के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है

    जांच के दौरान पुलिस द्वारा की गई विस्तृत वित्तीय जांच और बैकवर्ड लिंकेज विश्लेषण में यह स्पष्ट हुआ कि उक्त संपत्तियां नशीले पदार्थों की तस्करी से प्राप्त आय से बनाई और खरीदी गई थीं। इन ठोस तथ्यों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी ने आज संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया, जबकि एनडीपीएस एक्ट के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

    ऊधमपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई नशा तस्करों के लिए कड़ा संदेश है कि कानून से बच पाना अब आसान नहीं होगा। पुलिस की यह लगातार आक्रामक रणनीति समाज को नशे की बुराई से मुक्त करने और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने की दिशा में एक मजबूत कदम के रूप में देखी जा रही है।

    नशा तस्करों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है और ऐसे अपराधियों को न केवल जेल भेजा जाएगा बल्कि उनकी अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों को भी जब्त किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस वर्ष अब तक ऊधमपुर पुलिस द्वारा एनडीपीएस मामलों में कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 18.85 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है।