ऊधमपुर पुलिस का ड्रग तस्कर पर बड़ा एक्शन, कुख्यात नशा तस्कर की करोड़ों की अवैध संपत्ति ढहाई
ऊधमपुर पुलिस ने एक कुख्यात ड्रग तस्कर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी करोड़ों रुपये की अवैध संपत्ति को ध्वस्त कर दिया। यह संपत्ति ड्रग तस्करी से कमाए गए धन से बनाई गई थी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यह कार्रवाई नशा तस्करों के खिलाफ एक कड़ा संदेश है और भविष्य में भी जारी रहेगी।

नशा तस्कर मक्खन दीन ने सभी संपत्तियां उसने नशा कारोबार से अर्जित धन से बनाई थीं।
डिजिटल डेस्क, जागरण, ऊधमपुर। नशा तस्करों के खिलाफ अपना अभियान जारी रखते हुए ऊधमपुर पुलिस ने जिला प्रशासन के सहयोग से कुख्यात नशा तस्कर मक्खन दीन के एक घर समेत नेशनल हाईवे 44 पर नरसू चिनैनी में स्थित करोड़ों रुपये की अवैध संपत्ति को ध्वस्त कर दिया।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मक्खन दीन, जो कि एक आदतन अपराधी है, उसके खिलाफ थाना रियासी में पहले भी एफआईआर दर्ज हैं। नशा तस्करी में उसकी लगातार संलिप्तता के कारण उसे एनडीपीएस के तहत हिरासत में लिया गया था और वर्तमान में वह कोट भलवाल जेल जम्मू में बंद है।
पुलिस ने जब उसके खिलाफ जांच शुरू की तो यह तथ्य सामने आए कि मक्खन दीन ने राज्य भूमि पर अतिक्रमण कर पांच व्यावसायिक और एक आवासीय भवन का निर्माण किया था, जिनकी कीमत करोड़ों में आंकी गई है। ये सभी संपत्तियां उसने नशा कारोबार से अर्जित धन से बनाई थीं।
जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए इन अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। नशा तस्करों की आर्थिक कमर तोड़ने और जिले को नशामुक्त बनाने के उद्देश्य से की गई इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है।
पुलिस प्रवक्ता ने इस कदम को मादक पदार्थ अपराधियों के खिलाफ एक "निर्णायक कार्रवाई" बताया। उन्होंने बताया कि मक्खन दीन पिछले साल रहंबल पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में शामिल था। प्रवक्ता के अनुसार, पुलिस जांच में पता चला है कि यह कार्रवाई "नार्को व्यापार से अर्जित अवैध संपत्ति को मादक पदार्थों के तस्करों के वित्तीय ढांचे को ध्वस्त करने के लिए चल रही कार्रवाई के तहत ध्वस्त कर दिया गया।"
प्रवक्ता ने यह भी बताया कि एक अलग कार्रवाई में उधमपुर के मजालता पुलिस थाने की एक टीम ने पंजाब के अमृतसर के इंद्रपुरी निवासी कथित मादक पदार्थ तस्कर विक्रमजीत कुमार की संपत्ति कुर्क की।
मजालता थाने में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज (एनडीपीएस) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज एक मामले की जांच के दौरान यह पता चला कि विक्रमजीत के पास एक डुप्लेक्स घर है, जिसे उसने मादक पदार्थों के व्यापार से अर्जित अपराध की आय से अर्जित किया था।
आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए एनडीपीएस अधिनियम के तहत एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति कुर्क की गई है।

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