जम्मू-कश्मीर: रामबन पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मवेशी तस्कर की संपत्ति जब्त
रामबन पुलिस ने मवेशी तस्करी के एक मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए लगभग 30 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की है। यह कार्रवाई एफआईआर नंबर 181/2025 के तहत की गई, जिसमें आरोपियों द्वारा अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने का खुलासा हुआ। न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने तीन वाहनों को जब्त किया और कहा कि मवेशी तस्करी के प्रति उनकी नीति शून्य सहनशीलता की है।

मवेशी तस्कर की संपत्ति जब्त (फाइल फोटो)
जागरण संवाददाता, रामबन। मवेशी तस्करी से अवैध रूप से जमा की गई संपत्ति पर रामबन पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए लगभग 30 लाख रुपये मूल्य की चल संपत्तियों को जब्त कर लिया है।
पुलिस ने यह कार्रवाई एफआईआर नंबर 181/2025 में बीएनएल की धारा 223 व पीसीए एक्ट की धारा 11 के तहत दर्ज मामले की जांच के आधार पर की गई है। पुलिस जांच में यह सामने आया कि आरोपितों ने लगातार मवेशी तस्करी कर अनुचित लाभ कमाए और उन्हीं पैसों से बेहिसाब संपत्ति बनाई। पुलिस को जांच में यह पुष्टि हुई कि आरोपित द्वारा इसी अवैध धन से खरीदे गए थे।
सारे साक्ष्य एकत्रित करने के बाद ने न्यायालय से संपत्ति जब्ती के आदेश प्राप्त किए। न्यायालय के निर्देशों के अनुसार तथा कार्यपालक दंडाधिकारी की मौजूदगी में पुलिस ने तीनों वाहनों अटैच कर लिया।
अटैच किए गए वाहनों में अरबाज खान पुत्र मोहम्मद शफी निवासी चंबा सेरी, रामबन के नाम पंजीकृत वाहन संख्या जेके19ए4677, परवेज खान पुत्र मोहम्मद शफी निवासी चंबा सेरी के नाम पंजीकृत वाहन संख्या जेके19ए5274 रामबन और मोहम्मद शफी पुत्र वजीर खान निवासी चंबा सेरी रामबन के नाम पंजीकृत वाहन संख्या जेके19ए1274 शामिल है। पुलिस के मुताबित अटैच किए गए तीनों वाहनों का बाजार में अनुमानित कीमत करीब 30 लाख रुपये आंकी गई है।
रामबन पुलिस ने कहा कि मवेशी के प्रति जिला पुलिस की नीति पूरी तरह शून्य सहनशीलता की है। ऐसे मामलों में अवैध कमाई से अर्जित हर संपत्ति को कानून के तहत जब्त किया जाएगा।

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