पुलिस ने होटल मालिक के खिलाफ लिया एक्शन, विदेशी महिला पर्यटक के बारे में जानकारी छुपाने पर मामला दर्ज
रामबन पुलिस ने पत्नीटॉप के एक होटल में विदेशी महिला अतिथि की सूचना छिपाने पर होटल मालिक के खिलाफ फारेनर्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। फिनलैंड की नागरिक तूली लेहमुसजार्वी होटल में ठहरी थीं लेकिन होटल मालिक ने उनके ठहरने की जानकारी ऑनलाइन दर्ज नहीं की। पुलिस ने होटल मालिकों को नियमों का कड़ाई से पालन करने की चेतावनी दी है।

जागरण संवाददाता, रामबन। पत्नीटॉप के चर्चित होटल पाइन हेरिटेज में एक महीने से अधिक समय तक ठहरी विदेशी महिला अतिथि की सूचना छिपाने पर रामबन पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने होटल मालिक के खिलाफ फारेनर्स एक्ट 1946 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस की यह कार्रवाई लोकप्रिय पर्यटन स्थल पत्नीटाप में होटलों की कार्यप्रणाली और सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है।
पुलिस के अनुसार फिनलैंड की नागरिक तूली लेहमुसजार्वी 17 जुलाई 2025 से 29 अगस्त 2025 तक पत्नीटाप स्थित होटल पाइन हेरिटेज में में ठहरी थीं। इस दौरान होटल मालिक द्वारा विदेशी अतिथि के ठहराव संबंधी अनिवार्य फार्म-सी का ऑनलाइन पंजीकरण नहीं किया गया। इस लापरवारी के चलते बटोत थाना में होटल पाइन हेरिटेज के मालिक शमशेर सिंह मन्हास पर एफआईआर नंबर 65/2025 में फारेनर्स एक्ट 1946 की धारा 7 और 14 के तहत दर्ज किया गया है।
कानून के अनुसार, होटल, गेस्ट हाउस, होम स्टे और अन्य आवास प्रदाताओं के लिए यह जरूरी है कि वे हर विदेशी अतिथि के आगमन की जानकारी इंडिनयफ्रो.जीओवी.इन या बीओआई.जीओवी.आईएन पोर्टल पर आनलाइन भरें। धारा 7 और 14 के तहत इस निर्देश की अवहेलना पर पांच साल तक की सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है।
रामबन पुलिस ने सभी होटल मालिकों, गेस्ट हाउस और होम स्टे संचालकों को चेतावनी दी है कि वे विदेशी नागरिकों के ठहराव संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन करें। किसी भी चूक या संदेह की स्थिति में तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम रामबन को सूचित करे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।