जम्मू-कश्मीर: चार साल पहले एनकाउंटर में पकड़ा गया आतंकी, अदालत ने सुनाई अब ये सजा
शोपियां की विशेष अदालत ने 2021 में पकड़े गए आतंकी तौसीफ अहमद ठोकर को छह साल की सजा सुनाई। उस पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत आरोप सिद्ध हुए। 2021 में शोपियां में हुई मुठभेड़ में तीन अन्य आतंकी मारे गए थे। अदालत ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वालों के प्रति सख्त रवैया अपनाने की बात कही।
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जम्मू-कश्मीर: चार साल पहले एनकाउंटर में पकड़ा गया आतंकी, अदालत ने सुनाई अब ये सजा
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। शोपियां (कश्मीर) की एक विशेष अदालत (एनआइए/यूएपीए) ने मई 2021 में एक मुठभेड़ के दौरान जिंदा पकड़े गए एक आतंकी को छह साल के कारावास की सजा सुनाई है। इस मुठभेड़ के संदर्भ में इमाम साहब पुलिस स्टेशन में एफआईआर-25/2021 के तहत मामला दर्ज किया गया था और उसके खिलाफ अभियोजन पक्ष सभी आरोप सिद्ध करने में सफल रहा।
मामले के तहत 5 मई 2021 को जिला शोपियां के इमाम साहब इलाके में हुई एक मुठभेड़ में तीन आतंकी दानिश अहमद मीर, जाहिद बशीर और उमर हसन बट मारे गए थे। मुठभेड़ स्थल से सुरक्षाबलों ने एक आतंकी तौसीफ अहमद ठोकर को हथियार और गोलाबारूद के साथ पकड़ लिया। वह जिला शोपियां में जेनपोरा इमाम साहब का ही निवासी है।
अदालत ने तौसीफ को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, आइपीसी की धारा 307 और शस्त्र अधिनियम की 7/27 के तहत दोषी करार देते हुए उसे छह वर्ष की सजा सुनाई है। इस मामले की जांच डीएसपी मोहम्मद अशरफ ने की जो उस समय डीएसपी आपरेश इमाम साहब थे और मौजूदा समय में जिला बडगाम में एसडीपीओ मागाम हैं।
अदालत ने आरोपित के खिलाफ प्रभावशाली जांच, सुबूत जमा करने और अदालत में उसके खिलाफ मामले की कुशल पैरवी के लिए जांच टीम और अभियोजन पक्ष की सराहना की। विशेष न्यायाधीश परवेज इकबाल ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आतंकवाद के बढ़ते खतरे को देखते हुए अदालत को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले कामों और इनमें लिप्त तत्वों के प्रति सख्त रवैया अपनाना चाहिए।
इसके साथ ही संवैधानिक सुरक्षा उपायों को बनाए रखना चाहिए और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। तौसीफ को हत्या की कोशिश, गैर-कानूनी हथियार रखने, आतंकवादी के रूप में काम करने, साजिश रचने और आतंकवादी संगठन की सदस्यता का दोषी पाया गया है।

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