हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ सलाउद्दीन भगोड़ा घोषित, कोर्ट में पेश नहीं होने पर संपत्ति होगी कुर्क
श्रीनगर की एक विशेष अदालत ने हिजबुल मुजाहिदीन के स्वयंभू प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन को भगोड़ा घोषित कर दिया। एनआईए ने उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है जिसमें उस पर गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। अदालत ने उसे 30 अगस्त 2025 तक पेश होने का आदेश दिया है ऐसा न करने पर उसकी संपत्ति कुर्क की जा सकती है।

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। कश्मीरी आतंकियों के सबसे बड़े आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के स्वयंभू सुप्रीमो मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सैयद सल्लाहुद्दीन को श्रीनगर स्थित विशेष अदालत ने शुक्रवार को भगौड़ा घोषित कर दिया है।
उसे 30 अगस्त 2025 तक अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है। अगर वह पेश नहीं हुआ तो अदालत के आदेश पर पुलिस उसकी संपत्ति की कुर्की कर सकती है। मिली जानकाारी के अनुसार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआइए ने अदालत में उसके खिलाफ एक चालान पेश किया है।
इसमें अदालत को बताया गया है कि आरोपित मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सैयद सल्लाहुद्दीन पुत्र गुलाम रसूल शाह निवासी साेइबुग बडगाम के खिलाफ जकूरा पुलिस स्टेशन में गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम की धारा 13 व 18 और आरपीसी की धारा 505 के तहत दंडनीय अपराधों से संबधित एफआइआर : 64/2012 दर्ज है।
उक्त मामले में उसके खिलाफ कई सुबूत मिले हैं, लेकन आरोपित गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बावजूद फरार है। उसका पता लगाने का प्रयास किया गया है और पता चला हैकि वह गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने ठिकाना बदल चुका है। इसलिए उसे भगोड़ा घोषित किया जाए।
अदालत ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपित को भगोड़ा घोषित कर दिया है और एक उद्घोषणा जारी की है जिसमें उसे 30 अगस्त 2025 को या उससे पहले अदालत में पेश होकर उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों का जवाब देने का निर्देश दिया गया है।
पेश न होने पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें भगोड़े की संपत्ति की कुर्की से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82/83 के तहत कार्यवाही भी शामिल है। आतंकी कमांडर सैयद सल्लाहुद्दीन की पहले भी कुछ संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं।
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