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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 12, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Srinagar News: शहर में सड़े गले मांस बेचनेवालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, 6 FIR दर्ज; उड़न दस्ते का गठन

Published: Fri, 12 Sep 2025 05:53 PM (IST)

श्रीनगर पुलिस ने खाद्य सुरक्षा विभाग के साथ मिलकर सड़े मांस की बिक्री के खिलाफ अभियान चलाया। सार्वजनिक स्वास्थ्य नियमों ...और पढ़ें

सड़े गले मांस बेचने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज
सड़े गले मांस बेचने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। श्रीनगर पुलिस ने नागरिक प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग के साथ मिलकर बाद शहर में सड़े और अस्वास्थ्यकर मांस की बिक्री के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई शुरू की है।

अब तक सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों और प्रतिष्ठानों के खिलाफ छह एफआईआर दर्ज की गई हैं।

मामलों में एफआईआर संख्या 45/2025 धारा 271, 275 बीएनएस - पीएस लाल बाजार ; एफआईआर संख्या 90/2025 धारा 272, 275 बीएनएस - पीएस बेमिना, एफआईआर संख्या 67/2025 धारा 271, 275 बीएनएस, 51 खाद्य सुरक्षा अधिनियम - पीएस बटमालू ; एफआईआर संख्या 102/2025 धारा 271, 280 बीएनएस - पीएस सफाकदल ; एफआईआर संख्या 73/2025 धारा 271, 275 बीएनएस के अंतर्गत थाना राम मुंशी बाग और एफआईआर संख्या 48/2025 धारा 61, 271, 275 बीएनएस के अंतर्गत थाना ज़कूरा,शामिल है।

कानून व्यवस्था को और मज़बूत करने के लिए, ज़िला पुलिस, नागरिक प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों का एक उड़न दस्ता गठित किया गया है। ये टीमें श्रीनगर में औचक निरीक्षण कर रही हैं जिसके दौरान स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार बड़ी मात्रा में सड़ा हुआ मांस ज़ब्त करके नष्ट किया गया है।

श्रीनगर पुलिस ने कहा कि यह अभियान जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का हिस्सा है। एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा, 'कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।' उन्होंने जनता से सतर्क रहने और ऐसी किसी भी गड़बड़ी की सूचना नज़दीकी पुलिस स्टेशन या हेल्पलाइन नंबरों पर देने का आग्रह किया।